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हिमाचल सरकार ने दी 20 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद, 1 लाख श्रमिकों को मिला लाभ

हिमाचल सरकार की ओर से निर्माण कामगार बोर्ड के साथ पंजीकृत एक लाख श्रमिकों को पहली किस्त के रूप में लगभग 20 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में पंजीकृत 40,602 असंगठित कामगारों को भी 2-2 हजार रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है.

himachal pradesh cabinet meeting
कामगार बोर्ड ने श्रमिकों को दी 20 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता
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Published : May 2, 2020, 11:58 PM IST

शिमलाः राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को मार्च व अप्रैल माह 2020 के लिए 2-2 हजार रूपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है.

निर्माण कामगार बोर्ड के साथ पंजीकृत एक लाख श्रमिकों को पहली किस्त के रूप में लगभग 20 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है.

यह सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में पंजीकृत 40,602 असंगठित कामगारों को भी 2-2 हजार रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है.

साथ ही प्रदेश सरकार एचपीटीडीसी निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर सहायता प्रदान करेगी. इसके अलावा, टोकन टैक्स और विशेष सड़क कर को दो महीने के लिए माफ कर दिया जाएगा और पंजीकरण और परमिट के नवीकरण की देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. वहीं, हिमाचल सरकार की ओर से एचआरटीसी को 55 करोड़ की मदद दी जाएगी.

प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों को छोड़कर अन्य विभिन्न विभागों में लगे अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्होंने 31 मार्च, 2020 तक आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है और जो कर्मी 30 सितंबर, 2020 तक आठ साल का सेवाकाल पूरा करेंगे, की सेवाओं को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की.

पढ़ेंः COVID-19: कोरोना मुक्त हुआ चंबा जिला, नहीं रहा कोई भी एक्टिव केस

शिमलाः राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को मार्च व अप्रैल माह 2020 के लिए 2-2 हजार रूपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है.

निर्माण कामगार बोर्ड के साथ पंजीकृत एक लाख श्रमिकों को पहली किस्त के रूप में लगभग 20 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है.

यह सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में पंजीकृत 40,602 असंगठित कामगारों को भी 2-2 हजार रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है.

साथ ही प्रदेश सरकार एचपीटीडीसी निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर सहायता प्रदान करेगी. इसके अलावा, टोकन टैक्स और विशेष सड़क कर को दो महीने के लिए माफ कर दिया जाएगा और पंजीकरण और परमिट के नवीकरण की देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. वहीं, हिमाचल सरकार की ओर से एचआरटीसी को 55 करोड़ की मदद दी जाएगी.

प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों को छोड़कर अन्य विभिन्न विभागों में लगे अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्होंने 31 मार्च, 2020 तक आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है और जो कर्मी 30 सितंबर, 2020 तक आठ साल का सेवाकाल पूरा करेंगे, की सेवाओं को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की.

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