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पूरे राज्य में 31 मई तक ही रहेगा कर्फ्यू, DC जारी करेंगे आगामी आदेश

देश में 31 मई, 2020 के बाद भी कर्फ्यू लागू रखा जा सकता है. हर जिला में कर्फ्यू बढ़ाने या हटाने का निर्णय अब जिला उपायुक्तों द्वारा लिया जाएगा. हालांकि जिला सोलन, हमीरपुर और शिमला में ये तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है.

extending curfew period
जयराम ठाकुर, सीएम, हिमाचल प्रदेश.
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Published : May 25, 2020, 10:23 PM IST

शिमला: प्रदेश में 31 मई, 2020 तक कर्फ्यू लागू है और आगामी निर्णय जिला उपायुक्तों द्वारा लिया जाएगा. कोरोना कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 24 मार्च, 2020 से पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद जिला दंडाधिकारियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत संबंधित जिलों में कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किया था.

राज्य सरकार के अधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जिला दंडाधिकारी अपने जिलों में दो महीनों से अधिक समय के लिए कर्फ्यू लागू नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में दो महीने की अवधि 24 मई को पूरी हो गई है, लेकिन राज्य में कोरोना महामारी पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है. इसलिए यह महसूस किया गया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कर्फ्यू में आगामी विस्तार देना पड़े. प्रवक्ता ने कहा कि 23 मई, 2020 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जिला दंडाधिकारियों को धारा-144 के अन्तर्गत संबंधित जिलों में स्थिति की आवश्यकता के अनुसार 30 जून, 2020 तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया था.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कोविड-19 संकट: बद्दी में 19 वर्षीय गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव

वहीं, जिला सोलन, हमीरपुर और शिमला में कर्फ्यू अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. आपराधिक दंड सहिंता की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं. प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर जिला उपायुक्तों ने ये फैसला लिया है.

शिमला: प्रदेश में 31 मई, 2020 तक कर्फ्यू लागू है और आगामी निर्णय जिला उपायुक्तों द्वारा लिया जाएगा. कोरोना कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 24 मार्च, 2020 से पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद जिला दंडाधिकारियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत संबंधित जिलों में कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किया था.

राज्य सरकार के अधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जिला दंडाधिकारी अपने जिलों में दो महीनों से अधिक समय के लिए कर्फ्यू लागू नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में दो महीने की अवधि 24 मई को पूरी हो गई है, लेकिन राज्य में कोरोना महामारी पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है. इसलिए यह महसूस किया गया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कर्फ्यू में आगामी विस्तार देना पड़े. प्रवक्ता ने कहा कि 23 मई, 2020 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जिला दंडाधिकारियों को धारा-144 के अन्तर्गत संबंधित जिलों में स्थिति की आवश्यकता के अनुसार 30 जून, 2020 तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया था.

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वहीं, जिला सोलन, हमीरपुर और शिमला में कर्फ्यू अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. आपराधिक दंड सहिंता की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं. प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर जिला उपायुक्तों ने ये फैसला लिया है.

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