शिमला: पूर्व सीपीएस नीरज भारती को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. अब सोमवार को नीरज भारती की जमानत याचिका पर फैसला होगा. सीआईडी ने शुक्रवार को नीरज भारती को गिरफ्तार किया था और शनिवार दोपहर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने सोमवार तक उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया.
बता दें कि पूर्व सीपीएस नीरज भारती के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. वकील नरेंद्र गुलेरिया की शिकायत पर 20 जून को सीआईडी थाना में नीरज भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा-124ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. नीरज भारती ने भारत-चीन विवाद पर सरकार को घेरते हुए फेसबुक पर एक टिप्पणी की थी. नीरज भारती पर फेसबुक पर लगातार आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप लगते रहे हैं.
2019 में उन्होंने पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डाली थी. इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाना बनाया गया था. तब भी उनके खिलाफ पुलिस ने आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.
सीआईडी ने मामला दर्ज करने के बाद 24 जून को उन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाया था. तीन दिन तक नीरज भारती से पूछताछ करने के बाद 26 जून शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें सोमवार तक पुलिस रिमांड पर भेजा.
गत वर्ष 2019 में उन्होंने पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डाली थी. इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाना बनाया गया था. तब भी उनके खिलाफ पुलिस ने आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.
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