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रामपुर: महिलाओं के लिए लगा जागरूकता शिविर, कानूनी अधिकारों के बारे में ASP ने दी जानकारी

रामपुर नगर परिषद के हॉल में एक कानून जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें एएसपी शिमला प्रवीर ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहें. शिविर में एएसपी ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी.

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Published : Mar 27, 2021, 8:32 PM IST

रामपुर: जिला शिमला पुलिस की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए महिला जागृति अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत शनिवार को रामपुर नगर परिषद के हॉल में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें एएसपी शिमला प्रवीर ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहें. शिविर में एएसपी ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी.

महिलाओं को बताया गया कि सूर्यादय से पहले और बाद में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. पुलिस महिलाओं से महिला के निवास पर ही उसकी जांच कर सकती है. बताया गया कि बलात्कार की पीड़ित महिला अपने पसंद के स्थान पर बयान दर्ज कर सकती है. यदि महिला किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज न करना चाहे तो वह शिमला में महिला पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. जहां पर जिले के किसी क्षेत्र की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है.

वीडियो.

महिलाओं को कानून के बारे में किया जागरूक

इसके अलावा बताया गया कि महिला के अपराध में पुलिस को पीड़ित महिलाओं का बयान पुलिस अदालत में दर्ज करवना होगा. इस दौरान एएसपी प्रवीर ठाकुर ने यह भी बताया कि आज महिलाओं की समाज में अहम भूमिका है. अपने घर के काम काज के साथ साथ वह समाज हित के कार्य में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं.

इसके अतिरिक्त नशे पर बोलते हुए एएसपी ने बताया कि वर्तमान में नशा एक फैशन बन रहा है. इस को दूर करने के बारे हर जगह चर्चा होती है. पुलिस का काम नशे के व्यापार पर रोक लगाना है. पिछले वर्ष भी करोना काल में 275 केस रजिस्टर किए गए और जिसमें 350 लोगों को पकड़ा भी गया है.

ये भी पढ़ें- नहीं बच पाया झुंड से भटका हिमालयन आइबैक्स, जख्मी और बीमार होने के कारण हुई मौत

रामपुर: जिला शिमला पुलिस की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए महिला जागृति अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत शनिवार को रामपुर नगर परिषद के हॉल में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें एएसपी शिमला प्रवीर ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहें. शिविर में एएसपी ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी.

महिलाओं को बताया गया कि सूर्यादय से पहले और बाद में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. पुलिस महिलाओं से महिला के निवास पर ही उसकी जांच कर सकती है. बताया गया कि बलात्कार की पीड़ित महिला अपने पसंद के स्थान पर बयान दर्ज कर सकती है. यदि महिला किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज न करना चाहे तो वह शिमला में महिला पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. जहां पर जिले के किसी क्षेत्र की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है.

वीडियो.

महिलाओं को कानून के बारे में किया जागरूक

इसके अलावा बताया गया कि महिला के अपराध में पुलिस को पीड़ित महिलाओं का बयान पुलिस अदालत में दर्ज करवना होगा. इस दौरान एएसपी प्रवीर ठाकुर ने यह भी बताया कि आज महिलाओं की समाज में अहम भूमिका है. अपने घर के काम काज के साथ साथ वह समाज हित के कार्य में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं.

इसके अतिरिक्त नशे पर बोलते हुए एएसपी ने बताया कि वर्तमान में नशा एक फैशन बन रहा है. इस को दूर करने के बारे हर जगह चर्चा होती है. पुलिस का काम नशे के व्यापार पर रोक लगाना है. पिछले वर्ष भी करोना काल में 275 केस रजिस्टर किए गए और जिसमें 350 लोगों को पकड़ा भी गया है.

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