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शिमला में सभी Adventure Sports पर प्रतिबंध, आदेश जारी - हिमाचल प्रदेश न्यूज

एचपी रिवर राफ्टिंग रूल 2005, एचपी ऐरो स्पोर्ट्स रूल्स 2004 और एचपी मिसलेनियस एडवेंचर रूल्स 2017 के तहत शिमला में होने वाली रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और सभी अन्य साहसिक गतिविधियों पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है. यह प्रतिबंध हर साल मॉनसून के दृष्टिगत लगाया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो.

All Adventure Sports Banned in Shimla, शिमला में सभी साहसिक खेलों पर प्रतिबंध
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Published : Jul 14, 2021, 6:44 PM IST

शिमलाः हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सभी साहसिक खेलों (Adventure Sports in Shimla) पर प्रतिबंध लगाया गया है. एचपी रिवर राफ्टिंग रूल 2005, एचपी ऐरो स्पोर्ट्स रूल्स 2004 और एचपी मिसलेनियस एडवेंचर रूल्स 2017 के तहत शिमला में होने वाली रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और सभी अन्य साहसिक गतिविधियों पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है.

यह प्रतिबंध हर साल मॉनसून के दृष्टिगत लगाया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो. जिला पर्यटन अधिकारी जीडी कालटा की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक शिमला जिला में किसी प्रकार की साहसिक गतिविधि नहीं हो सकेगी.

उन्होंने बताया कि पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह फैसला लिया गया है. यह प्रतिबंध 15 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

मानसून में भारी बारिश की वजह से पैदा होने वाले खतरे के बीच पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह फैसला बेहद जरूरी है. हर वर्ष 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच सभी साहसिक गतिविधियों को पर रोक लगाई जाती है.

ये भी पढ़ें- HP बोर्ड ने घोषित किया 12वीं का परिणाम, जानें कितना प्रतिशत रहा रिजल्ट

शिमलाः हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सभी साहसिक खेलों (Adventure Sports in Shimla) पर प्रतिबंध लगाया गया है. एचपी रिवर राफ्टिंग रूल 2005, एचपी ऐरो स्पोर्ट्स रूल्स 2004 और एचपी मिसलेनियस एडवेंचर रूल्स 2017 के तहत शिमला में होने वाली रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और सभी अन्य साहसिक गतिविधियों पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है.

यह प्रतिबंध हर साल मॉनसून के दृष्टिगत लगाया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो. जिला पर्यटन अधिकारी जीडी कालटा की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक शिमला जिला में किसी प्रकार की साहसिक गतिविधि नहीं हो सकेगी.

उन्होंने बताया कि पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह फैसला लिया गया है. यह प्रतिबंध 15 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

मानसून में भारी बारिश की वजह से पैदा होने वाले खतरे के बीच पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह फैसला बेहद जरूरी है. हर वर्ष 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच सभी साहसिक गतिविधियों को पर रोक लगाई जाती है.

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