शिमला: हिमाचल में चुनावों की घोषणा होने के बाद चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है. आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी विज्ञापनों को भी हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके बाद राज्यभर में दीवारों पर लगे विज्ञापनों वाले 30,369 पोस्टर, होर्डिंग और बैनर्स को हटा दिया गया है. दरअसल, नियमानुसार आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी प्रॉपर्टी से प्रचार सामग्री को हटाया जाना जरूरी होता है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है. आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि चुनावों की घोषणा होने के 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों के दुरुपयोग के दृष्टिगत गत रविवार तक प्रदेश के सभी जिलों से 30,369 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, झंडों और दीवार पर बनाए गए विज्ञापनों को हटा दिया गया है.
इसके तहत चंबा में 3,439, कांगड़ा में 4,338, लाहौल-स्पिति में 498, कुल्लू में 875, मंडी में 3,319, हमीरपुर में 1,693, ऊना में 6,679, बिलासपुर में 698, सोलन में 1,302, सिरमौर में 3,473, शिमला में 3782 और किन्नौर जिले में 273 विज्ञापनों को हटाया गया है. उन्होंने बताया कि सभी विभागों को उनकी आधिकारिक वैबसाइट से जन प्रतिनिधियों और राजनेताओं के चित्रों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों की 126 वेबसाइटों को भी चेक किया गया है. उन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
मनीष गर्ग ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 72 घंटों के भीतर आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की है. साथ ही अधिक सतर्कता बरतने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं.
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कंट्रोल रूम और कंप्लेंट सेल गठित: प्रदेश में निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उड़नदस्तों (flying squads) एवं निगरानी दलों (surveillance teams) का गठन किया गया है, ताकि विधानसभा क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचार व्यय, प्रलोभन के रूप में दी जाने वाली नकद राशि, अवैध हथियारों, विस्फोटकों, शराब की तस्करी और असामाजिक तत्त्वों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा सके. इसके अतिरिक्त आयकर विभाग ने काले धन के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अपने शिमला कार्यालय में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष एवं शिकायत निगरानी कक्ष स्थापित किया है. नियंत्रण कक्ष में टोल फ्री नंबर 1800-180-8089 की सुविधा दी गई है, जिस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है.
आचार संहिता के बाद 38.83 लाख के नशीले पदार्थ जब्त 1035 लीटर अवैध शराब जब्त: विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता को देखते हुए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दस्तों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जगहों पर की गई नाकाबंदी के दौरान अब तक 2 लाख रुपये मूल्य की 1035 लीटर अवैध शराब, जबकि पुलिस विभाग द्वारा अब तक लगभग तीन लाख रुपये मूल्य की शराब जब्त की गई है. पुलिस द्वारा 38,83,760 रूपये मूल्य की चरस, हेरोइन, एमडीएमए इत्यादि जब्त की गई है. इसके साथ ही अब तक की गई नाकेबंदी के दौरान 41,82,760 रूपये मूल्य की शराब और नशीले पदार्थों की जब्ती की जा चुकी है.