मंडी: नाबालिग बच्चियों से दुराचार के दो मामलों में जिला कोर्ट ने दो आरोपियों को दस और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपियों को एक लाख दो हजार और एक लाख एक हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा.
जिला एवं सत्र न्यायधीश रामकृष्ण शर्मा की विशेष अदालत ने सरकाघाट तहसील के सारी गांव निवासी राकेश कुमार के खिलाफ धारा 376, 342, 352, 452 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 साल कठोर करावास के साथ जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.
जुर्माना निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 1 साल और सात महीने का अतिरिक्त कारावास होगा. अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग अपनी बुआ के घर गई हुई थी. इस बीच आरोपी ने बच्ची को घर में अकेला पाकर दुराचार किया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया.
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 14 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद किये थे. एक अन्य मामले में जिला एवं सत्र न्यायधीश राम कृष्ण शर्मा की विशेष अदालत ने पधर तहसील के सियूण गांव निवासी जसवंत सिंह पुत्र कृष्ण चंद के खिलाफ धारा 376, 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अभियोग साबित होने पर सात साल की कठोर सजा सुनाई है. वहीं, एक लाख एक हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना वाले दिन नाबालिग बच्ची के माता-पिता काम से बाहर गए हुए थे. शाम को जब माता-पिता घर लौटे तो अपनी बेटी को परेशान पाया. माता के पूछने पर बच्ची ने सारी बात बताई. बच्ची के परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए.
दोनों मामलों की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की. अदालत ने उक्त मामलों के फैसलों में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित हुआ है. सजा की अवधि पर हुई सुनवाई में मौजूद रही लोक अभियोजक नवीना राही ने विशेष अदालत द्वारा सुनाए गए उक्त मामलों के फैसलों की पुष्टि की है.