मंडीः कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर मंडी जिला में धाम और सामूहिक भोज के आयोजनों पर पूर्णतः रोक लगाई गई है. जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के मुताबिक जिला में पहली मई से शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में धाम व सामूहिक भोज के आयोजनों की मनाही रहेगी. पूर्व में शादी समारोहों के लिए दिए धाम आयोजन के अनुमति पत्र अब निरस्त माने जाएंगे.
देवी-देवताओं की शोभा यात्राओं पर होगा प्रतिबंध
इसके अलावा जिला में देवी-देवताओं की शोभा यात्राओं के आयोजनों को 28 अप्रैल सायं से ही पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. अपने घरों अथवा धार्मिक स्थानों में भी ऐसे पूजा, पाठ या भंडारे के आयोजनों की मनाही रहेगी जिनमें लोगों का जमावड़ा हो. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यह निर्देश आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे.
डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा
डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के दृष्टिगत संक्रमण से लोगों के बचाव व सुरक्षा के लिए यह पाबंदियां लगाई गई हैं. उन्होंने लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करने का आग्रह किया.
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