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कल से मंडी जिला में खुलेंगी ये दुकानें, शराब के ठेकों को भी मिली मंजूरी

मंडी में सोमवार 4 मई से बॉर्बर और सैलून को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है. इस दौरान शराब के ठेकों को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है. साथ ही लॉकडाउन के दौरान जिला में वाहनों की आवाजाही पर छूट दे दी गई है.

dc mandi rigved thakur
डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर
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Published : May 3, 2020, 9:05 PM IST

मंडीः जिला मंडी में सोमवार 4 मई से बॉर्बर और सैलून को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश जारी करने के बाद रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने यह जानकारी दी.

डीसी मंडी ने बताया कि अब जिला में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी जाएगी और इस दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन इसमें बॉर्बर और सैलून को खोलने की अनुमति नहीं होगी. वहीं, सरकारी और प्राईवेट बसें भी नहीं चलेंगी.

डीसी मंडी ने बताया सभी प्रकार के सरकारी और निजी कार्यालय कल से सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 30 प्रतिशत स्टाफ को ही कार्यालयों में बुलाया जाएगा जबकि बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

वीडियो.

वहीं, रेस्टोरेंट और ढाबों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन यहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी बल्कि पैक करवाकर घर ले जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि सोमवार से जिला में सभी प्रकार के निजी वाहन बिना किसी अनुमति के चलाए जा सकेंगे. छूट के दौरान लोग जिला के किसी भी हिस्से में आ जा सकेंगे, लेकिन कर्फ्यू छूट समाप्त होते ही आवाजाही पर प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा.

कर्फ्यू के दौरान किसी वाहन को आवाजाही की अनुमति दी जाएगी. जो कर्मचारी होंगे उन्हें अपना आई कार्ड दिखाकर जाने की छूट होगी.

वहीं, जिला में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति भी जारी कर दी गई है. शराब की दुकानें भी सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी. डीसी मंडी ने बताया कि इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं और इन दुकानों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है.

जिला भर में कल से जो दुकानें खुलेंगी उन्हें किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यह दुकानें सिर्फ कर्फ्यू में छूट के दौरान ही खुलेंगी.

पढ़ेंः बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी, सूबे के 4 जिलों से HRTC की 47 बसें चंडीगढ़ रवाना

मंडीः जिला मंडी में सोमवार 4 मई से बॉर्बर और सैलून को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश जारी करने के बाद रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने यह जानकारी दी.

डीसी मंडी ने बताया कि अब जिला में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी जाएगी और इस दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन इसमें बॉर्बर और सैलून को खोलने की अनुमति नहीं होगी. वहीं, सरकारी और प्राईवेट बसें भी नहीं चलेंगी.

डीसी मंडी ने बताया सभी प्रकार के सरकारी और निजी कार्यालय कल से सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 30 प्रतिशत स्टाफ को ही कार्यालयों में बुलाया जाएगा जबकि बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

वीडियो.

वहीं, रेस्टोरेंट और ढाबों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन यहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी बल्कि पैक करवाकर घर ले जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि सोमवार से जिला में सभी प्रकार के निजी वाहन बिना किसी अनुमति के चलाए जा सकेंगे. छूट के दौरान लोग जिला के किसी भी हिस्से में आ जा सकेंगे, लेकिन कर्फ्यू छूट समाप्त होते ही आवाजाही पर प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा.

कर्फ्यू के दौरान किसी वाहन को आवाजाही की अनुमति दी जाएगी. जो कर्मचारी होंगे उन्हें अपना आई कार्ड दिखाकर जाने की छूट होगी.

वहीं, जिला में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति भी जारी कर दी गई है. शराब की दुकानें भी सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी. डीसी मंडी ने बताया कि इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं और इन दुकानों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है.

जिला भर में कल से जो दुकानें खुलेंगी उन्हें किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यह दुकानें सिर्फ कर्फ्यू में छूट के दौरान ही खुलेंगी.

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