मंडी: जिला प्रशासन मंडी ने 15 फरवरी 2020 के बाद विदेशों से आए सभी लोगों को 'होम क्वांरटाइन' में रहने की हिदायत दी है. इसे लेकर उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने आदेश जारी किए हैं. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह कदम कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है.
प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग मंडी के पास जिला के 65 लोगों के हाल ही में विदशों से लौटने की लिस्ट है. इनमें से 13 लोगों की 28 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है और 3 लोग सामान्य सर्दी जुकाम के चलते नेरचौक अस्पताल के आइसोलेशन केंद्र में हैं. इन लोगों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं. वहीं, 2 लोगों को मधुमेय के रोगी होने के चलते एहतियातन नेरचौक अस्पताल के रेस्ट हाऊस में रखा गया हैं और अन्य 47 लोग भी स्वस्थ हैं.
15 फरवरी, 2020 के बाद विदेशों से आए लोगों व परिवारों को स्वयं होम क्वांरटाइन में रहने के साथ ही अपनी यात्रा की जानकारी खुद देनी होगी. उन्हें तुरंत जिला निगरानी टीम मंडी , हैल्प लाइन नंबर 104, 1077 या जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के नंबर 01905-226201, 226202, 226203, 226204 पर फोन करके यात्रा के बारे में बताना होगा. इसके अलावा जिन लोगों को जिला निगरानी टीम ने होम क्वांरटाइन के लिए कहा है, उन्हें निगरानी टीम की हरी झंडी मिलने पर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति मिलेगी. इसके साथ ही निर्देशो के अनुसार घर के किसी एक सदस्य को ही बीमार व्यक्ति की देखभाल करने को कहा गया है.
होम क्वांरटाइन में रहने का हिदायत वालों को घर में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से दूरी बनाकर रखने की हिदायत भी दी गई है. वहीं, किसी धार्मिक अथवा सामाजिक समारोह में शामिल होने पर भी रोक रहेगी. उन्हें मास्क पहने रखने और हर 6 से 8 घंटे में मास्क बदलने को कहा गया है. उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि लोगों की स्वयं की सावधानी खुद उनके व उनके परिजनों के लिए फायदेमंद है.
क्या है होम क्वारेंटाइन क्वारेंटाइन
क्वांरटाइन शब्द का शाब्दिक अर्थ अलग-थलग रहना है।. होम क्वारंटाइन का मतलब अपने घर में रहते हुए अपने आप को दूसरे लोगों से अलग कर लेना है. अगर आपको कोरोना वायरस से संक्रमित होने का संदेह है या फिर सर्दी-जुकाम हुआ है तो आप खुद को अपने घर के एक कमरे में अलग कर लें.