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धर्मपुर में नहीं होंगे प्रधान पद के लिए नॉमिनेशन, कोर्ट के फैसले का करना होगा इंतजार: SDM

धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र के कोठुवां पंचायत के आरक्षण रोस्टर को लेकर मामला कोर्ट में पंहुच गया है. बता दें की पिछले काफी समय से लगातार यहां महिला प्रधान के लिए सीट आरक्षित रही है. इस बार के जारी रोस्टर में भी महिला प्रधान के लिए यह सीट आरक्षित है. इसी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और रोस्टर को बदलने की मांग की है. कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में प्रधान पद के लिए कोर्ट का फैसला आने तक कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगा.

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Published : Dec 22, 2020, 10:03 PM IST

धर्मपुर/मंडी: चुनाव आयोग ने आज सोमवार को विधिवत रूप से प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए तिथियों की घोषणा कर दी है और प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है.

मामला कोर्ट में विचाराधीन

इसके साथ धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करें तो यहां कोठुवां पंचायत के आरक्षण रोस्टर को लेकर मामला कोर्ट में पंहुच गया है क्योंकि पिछले काफी समय से लगातार यहां महिला प्रधान के लिए सीट आरक्षित रही है. इस बार जो रोस्टर जारी हुआ उसमें भी महिला प्रधान के लिए यह सीट आरक्षित है. इसी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और रोस्टर को बदलने की बात कही है. कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में प्रधान पद के लिए कोर्ट का फैसला आने तक कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगा.

मंगलवार को फैसले की उम्मीद

मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई है और उम्मीद की जा रही है कि इसका फैसला आ जायेगा. फैसले की ओर सभी की नजरें है और जैसे ही फैसला आता है उसके बाद ही प्रधान पद के लिए नोमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. नॉमिनेशन के अन्य सभी पदों पंचायत समिति, जिलापरिषद, उपप्रधान व वार्ड पंचों के नॉमिनेशन निर्धारित तिथि के अनुसार होंगे. केवल प्रधान पद के लिए ही कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा.

एसडीएम ने दी जानकारी

एसडीएम धर्मपुर सुनील वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आने तक केवल प्रधान पद के नॉमिनेशन नहीं होगें. बाकि सभी पदों के लिए निर्धारित तिथि के अनुसार ही नॉमिनेशन व अन्य प्रक्रिया जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव शांतीपूर्ण तरीके से पूरे करवाने के प्रयास जारी हैं और चुनावों के लिए जल्दी ही कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी जायेगी.

ये भी पढ़ें- 17 पीएचसी बंद करने पर वीरभद्र सिंह ने जाहिर की नाराजगी, सरकार को फैसला वापस लेने की दी नसीहत

धर्मपुर/मंडी: चुनाव आयोग ने आज सोमवार को विधिवत रूप से प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए तिथियों की घोषणा कर दी है और प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है.

मामला कोर्ट में विचाराधीन

इसके साथ धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करें तो यहां कोठुवां पंचायत के आरक्षण रोस्टर को लेकर मामला कोर्ट में पंहुच गया है क्योंकि पिछले काफी समय से लगातार यहां महिला प्रधान के लिए सीट आरक्षित रही है. इस बार जो रोस्टर जारी हुआ उसमें भी महिला प्रधान के लिए यह सीट आरक्षित है. इसी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और रोस्टर को बदलने की बात कही है. कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में प्रधान पद के लिए कोर्ट का फैसला आने तक कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगा.

मंगलवार को फैसले की उम्मीद

मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई है और उम्मीद की जा रही है कि इसका फैसला आ जायेगा. फैसले की ओर सभी की नजरें है और जैसे ही फैसला आता है उसके बाद ही प्रधान पद के लिए नोमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. नॉमिनेशन के अन्य सभी पदों पंचायत समिति, जिलापरिषद, उपप्रधान व वार्ड पंचों के नॉमिनेशन निर्धारित तिथि के अनुसार होंगे. केवल प्रधान पद के लिए ही कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा.

एसडीएम ने दी जानकारी

एसडीएम धर्मपुर सुनील वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आने तक केवल प्रधान पद के नॉमिनेशन नहीं होगें. बाकि सभी पदों के लिए निर्धारित तिथि के अनुसार ही नॉमिनेशन व अन्य प्रक्रिया जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव शांतीपूर्ण तरीके से पूरे करवाने के प्रयास जारी हैं और चुनावों के लिए जल्दी ही कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी जायेगी.

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