मंडी. जिला मंडी के जोगिंद्रनगर उपमंडल की द्रुबल ग्राम पंचायत और सरकाघाट उपमंडल की चौक-देवब्राड़ता ग्राम पंचायत और साथ लगते क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है. उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं.
गौरतलब है कि जिला में 4 मई को द्रुबल और 5 मई को चौक-देवब्राड़ता में कोरोना संक्रमण का एक-एक मामला सामने आया था. उसके बाद से जिला प्रशासन ने मानक प्रक्रिया के अनुरूप मरीजों के घर व गांव समेत तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां पूर्ण कर्फ्यू लागू कर दिया था.
साथ ही क्षेत्र में मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की कोरोना संक्रमण को लेकर जांच भी की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं. इसके अलावा बीते 14 दिनों में संबंधित क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला नहीं मिलने के बाद अब प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित करने को लेकर जारी पहले के आदेशों को वापस लेते हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है.
एडीएम मंडी श्रवण मांटा ने कहा कि वहां अब लोगों को दूसरे ग्रीन जोन क्षेत्र में मिलने वाली सभी रियायतें मिलेंगी. लोग कर्फ्यू छूट की अवधि में अपने-अपने घरों से बाहर आकर खरीददारी कर सकेंगे.
गौरतलब है कि द्रुबल और चौक देवब्राड़ता ग्राम पंचायत से कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था. वहीं, अब प्रशासन ने इसे कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है.
ये भी पढ़ें: मंडी के 40 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव, 2 कोरोना संक्रमित भी शामिल