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MANDI: गैर इरादतन हत्या मामले में आरोपी को 4 वर्ष का साधारण कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा - मंडी में एक गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को 4 वर्ष के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई गई है. क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

गैर इरादतन हत्या मामले में आरोपी को 4 वर्ष का साधारण कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा
गैर इरादतन हत्या मामले में आरोपी को 4 वर्ष का साधारण कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा
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Published : Mar 24, 2023, 9:56 PM IST

Updated : Mar 24, 2023, 10:37 PM IST

मंडी: गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने एक आरोपी को 4 वर्ष का साधारण कारावास व 20000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने आरोपी परस राम को सजा सुनाई है. इस बारे में उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि मुकदमे के 31 अक्टूबर 2021 को शाम को 5 बजकर 30 मिनट पर दोषी परस राम टाटा सूमो गाड़ी नंबर एचपी 01एम 0607 में सवार होकर तेज रफ्तार से बग्गी से धनोटू के ओर आ रहा था. इस दौरान दोषी चालक परस राम ने धनोटू की तरफ से आ रही मोटर साइकिल नंबर एचपी 33 ए 7353 व एक अन्य मोटर साइकिल नंबर एचपी 31 8606 को टक्कर मार दी.

जिससे मोटर साइकिल नंबर एचपी 33 ए 7353 का चालक हरीश चन्द सैन नहर में जा गिरा. इस हादसे में नहर में गिरने से हरीश चंद सैन जो गांव कैहचडी डाकघर बग्गी के रहने वाले थे उनकी मौत हो गई थी. दूसरे मोटर साइकिल पर सवार दुर्गा दास गांव अपर बेहली के रहने वाले को गंभीर चोटें आई थीं. घटना के उपरांत दोषी के खिलाफ 31 अक्टूबर को ही धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता दर्ज किया गया.

शराब पीकर गाड़ी चला रहा था आरोपी- मुकदमे की तफ्तीश एएसआई हरीराम ने द्वारा की गई. आरोपी का मेडिकल करवाने के बाद तफ्तीश में पाया गया कि परस राम हादसे के समय शराब पीकर गाड़ी चला रहा था. जिसमें शराब की मात्रा 222.52 एमजी पाई गई. तफ्तीश पूर्ण होने पर धारा 279, 337, 338 व 304 ए ए भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी परस राम के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया.

17 गवाहों के बयान किए गए दर्ज- न्यायलय में 17 गवाहों की बयान दर्ज किए गए. गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने दोषी परस को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष का साधारण कारावास व जुर्माना 20 हजार रुपए की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी परस राम को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

वहीं, अदालत ने दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माना धारा 338 भारतीय दंड संहिता की सजा सुनाई है. 6 महीने का साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना धारा 337, 6 महीने का साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना धारा 279 के तहत सुनाई है. सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

ये भी पढ़ें: अदालत पहुंचा CPS की नियुक्ति का मामला, हाई कोर्ट ने जारी किया सरकार को नोटिस, 21 अप्रैल को सुनवाई

मंडी: गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने एक आरोपी को 4 वर्ष का साधारण कारावास व 20000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने आरोपी परस राम को सजा सुनाई है. इस बारे में उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि मुकदमे के 31 अक्टूबर 2021 को शाम को 5 बजकर 30 मिनट पर दोषी परस राम टाटा सूमो गाड़ी नंबर एचपी 01एम 0607 में सवार होकर तेज रफ्तार से बग्गी से धनोटू के ओर आ रहा था. इस दौरान दोषी चालक परस राम ने धनोटू की तरफ से आ रही मोटर साइकिल नंबर एचपी 33 ए 7353 व एक अन्य मोटर साइकिल नंबर एचपी 31 8606 को टक्कर मार दी.

जिससे मोटर साइकिल नंबर एचपी 33 ए 7353 का चालक हरीश चन्द सैन नहर में जा गिरा. इस हादसे में नहर में गिरने से हरीश चंद सैन जो गांव कैहचडी डाकघर बग्गी के रहने वाले थे उनकी मौत हो गई थी. दूसरे मोटर साइकिल पर सवार दुर्गा दास गांव अपर बेहली के रहने वाले को गंभीर चोटें आई थीं. घटना के उपरांत दोषी के खिलाफ 31 अक्टूबर को ही धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता दर्ज किया गया.

शराब पीकर गाड़ी चला रहा था आरोपी- मुकदमे की तफ्तीश एएसआई हरीराम ने द्वारा की गई. आरोपी का मेडिकल करवाने के बाद तफ्तीश में पाया गया कि परस राम हादसे के समय शराब पीकर गाड़ी चला रहा था. जिसमें शराब की मात्रा 222.52 एमजी पाई गई. तफ्तीश पूर्ण होने पर धारा 279, 337, 338 व 304 ए ए भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी परस राम के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया.

17 गवाहों के बयान किए गए दर्ज- न्यायलय में 17 गवाहों की बयान दर्ज किए गए. गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने दोषी परस को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष का साधारण कारावास व जुर्माना 20 हजार रुपए की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी परस राम को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

वहीं, अदालत ने दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माना धारा 338 भारतीय दंड संहिता की सजा सुनाई है. 6 महीने का साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना धारा 337, 6 महीने का साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना धारा 279 के तहत सुनाई है. सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

ये भी पढ़ें: अदालत पहुंचा CPS की नियुक्ति का मामला, हाई कोर्ट ने जारी किया सरकार को नोटिस, 21 अप्रैल को सुनवाई

Last Updated : Mar 24, 2023, 10:37 PM IST
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