मंडी: प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिम केयर योजना आरंभ की गई है. इस योजना के अंतर्गत पांच सदस्यों तक के परिवार को एक वर्ष में पांच लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है. यदि परिवार में पांच से अधिक सदस्य हैं तो शेष सदस्यों को अलग से पंजीकृत किया जाएगा.
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकृत अस्पतालों में अंतरंग रोगी विभाग डे केयर में निःशुल्क उपचार की सुविधा निर्धारित पैकेज दरों पर प्रदान की जाएंगी और इसमें सभी तरह की आम व गंभीर बिमारियों को शामिल किया गया है. कहा कि हिम केयर योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया अति सरल रखी गई है. कोई भी लाभार्थी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट www.hpsby.in के माध्यम से अपना नामांकन करवा सकता है जिसके लिए उसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. उन्होंने कहा कि इस योजना में वर्ष के केवल प्रथम तीन माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च में ही नामांकन किया जा सकता है.
बता दें कि इस वर्ष नामांकन तथा नवीनीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 निर्धारित की गई है. उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिम केयर) के मंडी जिला में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर इसकी प्रगति की समीक्षा भी की गई. उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि अगर वे योजना में पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो निर्धारित तिथि से पूर्व अपना नामांकन अवश्य करवा लें. कहा कि आवेदकों की सुविधा के लिए लोक मित्र केंद्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी यह नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है. इसके लिए उसे योजना के तहत निर्धारित प्रीमियम के अतिरिक्त केवल 50 रुपए का शुल्क इन केंद्रों में अदा करना होगा और इसके उपरांत दस्तावेज अपलोड करने से लेकर ई-कार्ड डाऊनलोड करने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को आवेदक इसी शुल्क में पूर्ण कर पाएगा.
हिमकेयर योजना के अंतर्गत प्रीमियम की दरें तीन स्तर पर निर्धारित की गई हैं. गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) और पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा. एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील कार्यकर्ता, सरकारी व स्वायत संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगमों के दिहाड़ीदार, अंशकालिक व अनुबंध कर्मचारी 365 रुपए वार्षिक प्रीमियम अदा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. तीसरी श्रेणी में ऐसे लाभार्थी जो पहली दो श्रेणियों में कवर नहीं हैं या सरकारी कर्मचारी व उनके आश्रित नहीं हैं, उन्हें एक हजार रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर इस योजना का लाभ मिल सकेगा.