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चेक बाउंस मामले में मिली 3 माह की कैद, 1 लाख हर्जाना

सुंदरनगर की अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसमें चेक बाउंस मामले में आरोपी को 3 माह की कैद सुनाई गई.

चेक बाउंस मामले में मिली 3 माह की कैद, 1 लाख हर्जाना
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Published : Sep 24, 2019, 5:25 PM IST

सुंदरनगर: चेक बाउंस मामले में कोर्ट में एक आरोपी को 3 माह के कारावास व शिकायतकर्ता को 1 लाख रूपये हर्जाना देने की सजा सुनाई है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी भाग सिंह ने उनके बैंक से लोन लिया था. दोषी ने इसके भुगतान के लिए शिकायतकर्ता को स्टेट बैंक आफ इंडिया ब्रांच ऑफिस सुंदरनगर का 84 हजार रूपये का एक चेक दिया था.

बैंक में चैक लगाने पर बाउंस हो गया और दोषी भाग सिंह ने उपरोक्त राशि भी शिकायतकर्ता को चुकता नहीं की. उन्होंने कहा कि मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास व 1 लाख रूपए हर्जाना और हर्जाना न देने की सूरत में अतिरिक्त 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है.

सुंदरनगर: चेक बाउंस मामले में कोर्ट में एक आरोपी को 3 माह के कारावास व शिकायतकर्ता को 1 लाख रूपये हर्जाना देने की सजा सुनाई है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी भाग सिंह ने उनके बैंक से लोन लिया था. दोषी ने इसके भुगतान के लिए शिकायतकर्ता को स्टेट बैंक आफ इंडिया ब्रांच ऑफिस सुंदरनगर का 84 हजार रूपये का एक चेक दिया था.

बैंक में चैक लगाने पर बाउंस हो गया और दोषी भाग सिंह ने उपरोक्त राशि भी शिकायतकर्ता को चुकता नहीं की. उन्होंने कहा कि मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास व 1 लाख रूपए हर्जाना और हर्जाना न देने की सूरत में अतिरिक्त 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:चैक बाउंस मामले में मिली 3 माह के कारावास के साथ 1 लाख हर्जाने की सजाBody:सुंदरनगर : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर हकीकत धांडा की अदालत में विचाराधीन एक चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर आरोपी को 3 माह का कारावास व शिकायतकर्ता को 1 लाख रूपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा महादेव तहसील सुंदरनगर जिला मंडी ने अधिवक्ता पंडित अरूण प्रकाश आर्य के माध्यम से दोषी भाग सिंह पुत्र चमारू राम निवासी व डाकघर महादेव तहसील सुंदरनगर जिला मंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट,1881 की धारा 138 में मुकद्दमा दर्ज करवाया था। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता पंडित अरूण प्रकाश आर्य ने कहा कि दोषी भाग सिंह ने शिकायतकर्ता बैंक से लोन लिया था। उन्होंने कहा कि दोषी ने इसके भुगतान के लिए शिकायतकर्ता को स्टेट बैंक आफ इंडिया ब्रांच आफिस सुंदरनगर का 84 हजार रूपए का एक चेक दिया था। उन्होंने कहा कि चेक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि इसे बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा। अधिवक्ता अरूण आर्य ने कहा कि दोषी भाग सिंह द्वारा उपरोक्त राशि को शिकायतकर्ता को चुकता नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था और दोषी राशि वापिस लौटने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास व 1 लाख रूपए हर्जाना और हर्जाना न देने की सूरत में अतिरिक्त 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। Conclusion:
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