सुंदरनगर: चेक बाउंस मामले में कोर्ट में एक आरोपी को 3 माह के कारावास व शिकायतकर्ता को 1 लाख रूपये हर्जाना देने की सजा सुनाई है.
शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी भाग सिंह ने उनके बैंक से लोन लिया था. दोषी ने इसके भुगतान के लिए शिकायतकर्ता को स्टेट बैंक आफ इंडिया ब्रांच ऑफिस सुंदरनगर का 84 हजार रूपये का एक चेक दिया था.
बैंक में चैक लगाने पर बाउंस हो गया और दोषी भाग सिंह ने उपरोक्त राशि भी शिकायतकर्ता को चुकता नहीं की. उन्होंने कहा कि मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास व 1 लाख रूपए हर्जाना और हर्जाना न देने की सूरत में अतिरिक्त 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है.