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लाहौल आने वाले सैलानियों को करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन...DC ने जारी किए निर्देश

लाहौल स्पिति में उपायुक्त पंकज राय ने पंचायत प्रधान, सचिव व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कोविड को लेकर बैठक की है. साथ ही उन्होंने सैलानियों से कोविड नियमों का पालन करने और प्रवासी श्रमिकों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग करवाने के निर्देश लोकनिर्माण विभाग को दिए हैं.

लाहौल स्पिति
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Published : Apr 2, 2021, 7:54 PM IST

लाहौल स्पिति: प्रदेश और जिलों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन सख्त हो गया है. दरअसल उपायुक्त पंकज राय पंचायत प्रधान, सचिव व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कोविड को लेकर बैठक की है. साथ ही उन्होंने सैलानियों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है.

प्रवासी श्रमिकों का आरटीपीसीआर टेस्ट जरुरी
उपायुक्त ने पंकज राय ने आदेश पारित किया कि प्रवासी श्रमिकों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य होगी. टेस्टिंग की ये जिम्मेदारी श्रमिक के मालिक, पंचायत प्रधान और सचिव की होगी. साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिक का पंजीकरण पुलिस थाने में अनिवार्य होगा और बिना मास्क के कोई व्यक्ति या पर्यटक जिला में प्रवेश नहीं कर पाएगा. इसके अलावा हिमाचल पथ परिवहन निगम में स्टाफ व सवारियों को मास्क पहनना अनिवार्य है.

meeting held by lahaul spiti dc
आदेश की कॉपी

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरुरी

उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए फिर से कई क्षेत्रों में मामले बढ़ना शुरू हुए हैं. ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरुरी है. उन्होंने कहा कि अभी तक लाहौल-स्पीति कोरोना मुक्त है, लेकिन लाहौल घाटी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी को कोविड नियमों जैसे मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी का पालन करना जरुरी है.

ये भी पढ़ें: आर्थिक मोर्चे पर सुखद खबर, कोविड संकट के बावजूद पिछले साल के मुकाबले 3% बढ़ा राजस्व कलेक्शन

लाहौल स्पिति: प्रदेश और जिलों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन सख्त हो गया है. दरअसल उपायुक्त पंकज राय पंचायत प्रधान, सचिव व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कोविड को लेकर बैठक की है. साथ ही उन्होंने सैलानियों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है.

प्रवासी श्रमिकों का आरटीपीसीआर टेस्ट जरुरी
उपायुक्त ने पंकज राय ने आदेश पारित किया कि प्रवासी श्रमिकों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य होगी. टेस्टिंग की ये जिम्मेदारी श्रमिक के मालिक, पंचायत प्रधान और सचिव की होगी. साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिक का पंजीकरण पुलिस थाने में अनिवार्य होगा और बिना मास्क के कोई व्यक्ति या पर्यटक जिला में प्रवेश नहीं कर पाएगा. इसके अलावा हिमाचल पथ परिवहन निगम में स्टाफ व सवारियों को मास्क पहनना अनिवार्य है.

meeting held by lahaul spiti dc
आदेश की कॉपी

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरुरी

उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए फिर से कई क्षेत्रों में मामले बढ़ना शुरू हुए हैं. ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरुरी है. उन्होंने कहा कि अभी तक लाहौल-स्पीति कोरोना मुक्त है, लेकिन लाहौल घाटी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी को कोविड नियमों जैसे मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी का पालन करना जरुरी है.

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