कुल्लू: हिमाचल में कोरोना संकट के बीच सशर्त सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति मिली है. सरकारी आदेशों के बाद जिला कुल्लू में सैलून व ब्यूटी पार्लर संचालकों ने एक बार फिर से अपना काम शुरू कर दिया है. जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक हेयर ड्रेसर दुकानों में सिर्फ बाल काटने का ही काम कर सकेंगे. अगर वह इसके अलावा कोई और काम करते हुए पाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.
जिलों में कर्फ्यू के दौरान ढील मिलते ही अब सैकड़ों लोगों का रोजगार एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिसमें हेयर सैलून ब्यूटी पार्लर भी शामिल है. जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में हेयर सैलून में सिर्फ बाल काटने की ही अनुमति दी गई है बाकी अन्य प्रकार के काम पूरी तरह से बंद रखे गए हैं. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से उन्हें दिशा-निदेश भी जारी की गई है, लेकिन कुछ दिनों से प्रशासन के समक्ष शिकायतें भी आ रही थी कि सैलून में बाल काटने के अलावा फेस मसाज व शेव भी की जा रही है जो कि नियमों के खिलाफ हैं.
ऐसे में डीसी कुल्लू ने भी हेयर सैलून संचालकों को सलाह दी है कि वे इन कार्यों को बिल्कुल भी ना करें. जब तक आगामी निर्देश जारी नहीं होते हैं. सैलून संचालक प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें. डीसी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा का कहना है कि सभी सैलून संचालकों के साथ बैठक भी की गई थी और उन्हें एहतियात के साथ काम करने की सलाह दी गई थी. अगर बाल काटने के अलावा कोई और शेव या फेस मसाज करता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
गौरतलब है कि कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद जिला कुल्लू में सैंकड़ों लोगों को एक बार फिर से काम करने की अनुमति मिल गई है. ऐसे में प्रशासन ने उनके लिए नई गाइडलाइन के साथ काम करने के निर्देश जारी किए हैं. नियमों की अवहेलना पर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.