कुल्लू: मनाली उपमंडल के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के कुछ मामले सामने आने के बाद नगर परिषद मनाली के वार्ड नम्बर- 4,6,7 और ग्राम पंचायत ब्रान, के वार्ड नम्बर-3,4, ग्राम पंचायत शलीन के वार्ड नम्बर-01,07, ग्राम पंचायत कटराईं के वार्ड नम्बर-03, नसोगी के वार्ड नम्बर-07, 09 में कोरोना पाॅजिटिव के मामले आने पर इन वार्डों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया और सम्बंधित वार्डों के आस-पास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया. उपमंडल दंडाधिकारी मनाली रमन घरसंगी ने सीआरपीसी की धारा 144 के अधीन आदेश जारी किए हैं.
मनाली में सीआरपीसी की घारा 144 लागू
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए रमन घरसंगी आदेश के अनुसार नगर परिषद मनाली के वार्ड नम्बर 7 को कंटेनमेंट जोन जबकि इसके आस-पास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है. इसी प्रकार नगर परिषद मनाली के वार्ड नम्बर-4 तथा 6 को कंटेनमेंट जोन जबकि आस-पास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है.
इमरजेंसी में वाहनों और कर्मियों को रहेगी छूट
आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, कंटेनमेंट योजना, आवश्यक सेवाएं व मेडिकल इमरजेंसी में तैनात वाहनों अथवा कर्मियों के लिए आवाजाही की छूट रहेगी. कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की होम डिलीवरी की जाएगी. कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में अपने घर से बाहर न निकलें और न ही वाहन द्वारा अथवा पैदल बाहर सड़क पर घूमें. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे. उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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