ETV Bharat / state

निजी स्कूलों को परिवहन विभाग के निर्देश, इस दिन तक बसों में लगाने होंगे GPS और CCTV - himachal pradesh

परिवहन विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों को स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश जारी किए हैं. निर्देशों के अनुसार निजी स्कूलों के वाहनों के रिकॉर्ड की जानकारी आरटीओ कार्यालय को दी जाएगी.

कॉन्सेप्ट इमेट
author img

By

Published : Feb 25, 2019, 6:08 PM IST

कुल्लू: परिवहन विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों को स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश जारी किए हैं. निर्देशों के अनुसार निजी स्कूलों के वाहनों के रिकॉर्ड की जानकारी आरटीओ कार्यालय को दी जाएगी.

जानकारी के अनुसार, स्कूली बसों में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए अब बच्चे के दाखिले के वक्त से ही स्कूल आने वाले वाहन से संबंधित जानकारी दी जाएगी. परिवहन विभाग के अनुसार जिला कुल्लू के अधिकतर निजी स्कूलों ने बसों में न तो जीपीएस सीसीटीवी और न ही अन्य जरूरी उपकरण लगाए हैं. इसके अलावा स्कूलों के पास बच्चों के स्कूल आने-जाने के वाहनों का कोई ब्यौरा भी मौजूद नहीं है. जिसके चलते परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों के साथ एक बैठक भी आयोजित की थी.

भुवन शर्मा, आरटीओ, कुल्लू

बैठक में निजी स्कूलों को15 मार्च तक वाहनों में जरूरी उपकरणों को लगाने के निर्देश जारी किए गए. नियमों के अनुसार अगर तय समय तक गाड़ियों में जरूरी उपकरण नहीं लगाए गए तो परिवहन विभाग उन गाड़ियों को पास नहीं करेगा.

आरटीओ कुल्लू भुवन शर्मा ने बताया कि स्कूली बसों में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए निजी स्कूलों से बच्चों के स्कूल आने जाने वाले वाहनों की भी जानकारी मांगी गई है. स्कूल प्रबंधन को भी ये निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूली बसों में जरूरी उपकरण लगाए जाएं. उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूलों नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो विभाग द्वारा उस स्कूल पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

कुल्लू: परिवहन विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों को स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश जारी किए हैं. निर्देशों के अनुसार निजी स्कूलों के वाहनों के रिकॉर्ड की जानकारी आरटीओ कार्यालय को दी जाएगी.

जानकारी के अनुसार, स्कूली बसों में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए अब बच्चे के दाखिले के वक्त से ही स्कूल आने वाले वाहन से संबंधित जानकारी दी जाएगी. परिवहन विभाग के अनुसार जिला कुल्लू के अधिकतर निजी स्कूलों ने बसों में न तो जीपीएस सीसीटीवी और न ही अन्य जरूरी उपकरण लगाए हैं. इसके अलावा स्कूलों के पास बच्चों के स्कूल आने-जाने के वाहनों का कोई ब्यौरा भी मौजूद नहीं है. जिसके चलते परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों के साथ एक बैठक भी आयोजित की थी.

भुवन शर्मा, आरटीओ, कुल्लू

बैठक में निजी स्कूलों को15 मार्च तक वाहनों में जरूरी उपकरणों को लगाने के निर्देश जारी किए गए. नियमों के अनुसार अगर तय समय तक गाड़ियों में जरूरी उपकरण नहीं लगाए गए तो परिवहन विभाग उन गाड़ियों को पास नहीं करेगा.

आरटीओ कुल्लू भुवन शर्मा ने बताया कि स्कूली बसों में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए निजी स्कूलों से बच्चों के स्कूल आने जाने वाले वाहनों की भी जानकारी मांगी गई है. स्कूल प्रबंधन को भी ये निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूली बसों में जरूरी उपकरण लगाए जाएं. उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूलों नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो विभाग द्वारा उस स्कूल पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Intro:15 मार्च तक स्कूली बसों में लगाने होंगे जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा
स्कूल जाने वाले बच्चो के वाहनों का भी देना होगा ब्यौरा
जीपीएस लगी स्कूल बसों को ही पास करेगा परिवहन विभाग


Body:जिला कुल्लू में स्कूली बसों में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए अब बच्चे के दाखिले के वक्त से ही उसके स्कूल आने वाले वाहन से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी और सभी स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी कैमरा को लगाने के बारे में भी परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निजी स्कूलों में अब जितने भी बच्चों के दाखिले होंगे तो उन बच्चों के स्कूल आने वाले वाहनों के रिकॉर्ड की भी आरटीओ कार्यालय को जानकारी दी जाएगी। ताकि स्कूली बसों में होने वाली ओवरलोडिंग को रोका जा सके। परिवहन विभाग के अनुसार जिला कुल्लू के अधिकतर निजी स्कूलों ने अपनी बसों में ना तो जीपीएस सीसीटीवी और अन्य जरूरी उपकरण लगाए हैं और ना ही बच्चों के स्कूल आने-जाने के वाहनों का कोई ब्यौरा उनके पास मौजूद है। जिसके चलते परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों के साथ एक बैठक भी आयोजित की थी और उन्हें निर्देश जारी किए हैं कि वह 15 मार्च तक अपने वाहनों में जरूरी उपकरणों को जरूर लगाएं वहीं अगर 15 मार्च तक गाड़ियों में जरूरी उपकरण नहीं लगाए गए तो परिवहन विभाग ने पास ही नहीं करेगा और नियमों के अनुसार उन पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


Conclusion:आरटीओ कुल्लू भुवन शर्मा ने बताया कि स्कूली बसों में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए निजी स्कूलों से बच्चों के स्कूल आने जाने वाले वाहनों की भी जानकारी मांगी गई है और उन्हें यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूली बसों में जरूरी उपकरण लगाए जाएं। अगर 15 मार्च के बाद भी कोई स्कूल की बस बिना उपकरणों के पाई जाती है तो उस पर विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.