कुल्लू: परिवहन विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों को स्कूल बसों में जीपीएस व सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश जारी किए हैं. निर्देशों के अनुसार निजी स्कूलों के वाहनों के रिकॉर्ड की जानकारी आरटीओ कार्यालय को दी जाएगी.
जानकारी के अनुसार, स्कूली बसों में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए अब बच्चे के दाखिले के वक्त से ही स्कूल आने वाले वाहन से संबंधित जानकारी दी जाएगी. परिवहन विभाग के अनुसार जिला कुल्लू के अधिकतर निजी स्कूलों ने बसों में न तो जीपीएस सीसीटीवी और न ही अन्य जरूरी उपकरण लगाए हैं. इसके अलावा स्कूलों के पास बच्चों के स्कूल आने-जाने के वाहनों का कोई ब्यौरा भी मौजूद नहीं है. जिसके चलते परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों के साथ एक बैठक भी आयोजित की थी.
बैठक में निजी स्कूलों को15 मार्च तक वाहनों में जरूरी उपकरणों को लगाने के निर्देश जारी किए गए. नियमों के अनुसार अगर तय समय तक गाड़ियों में जरूरी उपकरण नहीं लगाए गए तो परिवहन विभाग उन गाड़ियों को पास नहीं करेगा.
आरटीओ कुल्लू भुवन शर्मा ने बताया कि स्कूली बसों में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए निजी स्कूलों से बच्चों के स्कूल आने जाने वाले वाहनों की भी जानकारी मांगी गई है. स्कूल प्रबंधन को भी ये निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूली बसों में जरूरी उपकरण लगाए जाएं. उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूलों नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो विभाग द्वारा उस स्कूल पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.