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कोरोना केस आने पर कुल्लू-भुंतर में बनाए गए कंटेनमेंट जोन, आवाजाही पूरी तरह से बंद

कुल्लू में एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आने के बाद कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. आदेश के अनुसार सील किए गए क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाई नहीं होगी. हालांकि आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में तैनात वाहनों की आवाजाही इन क्षेत्रों में की जा सकती है.

कोरोना केस , कंटेनमेंट जोन
कोरोना केस , कंटेनमेंट जोन
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Published : Nov 17, 2020, 5:57 PM IST

कुल्लू: जिला मुख्यालय और भुंतर उपमंडल में कोरोना मरीज सामने के बाद कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. एसडीएम अमित गुलेरिया ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण दूसरे लोगों में ना फैले, इसके लिए यह जरूरी है कि उस क्षेत्र को पूरी तरह से सील किया जाए.

आदेश के अनुसार भुंतर तहसील की पुंथल ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर-1 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जबकि इसी पंचायत के वार्ड नंबर-2 और जरी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर-5 को बफर जोन बनाया गया है. मोहल ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर-4 को कंटेनमेंट जोन, जबकि वार्ड संख्या 2, 6 और 7 को बफर जोन बनाया गया है.

शमशी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर-6 को कंटेनमेंट जोन, जबकि जरड़-भुट्टी कॉलोनी के वार्ड नंबर-1 को बफर जोन बनाया गया है. इसी प्रकार ग्राम पंचायत भूईन का वार्ड नंबर-4, बशोना पंचायत का वार्ड नंबर पांच, जरड़-भुट्टी कॉलोनी का वार्ड नंबर-1,2,3 और नियूल ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर4, हाट ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर-7, रायसन ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर एक शामिल है. इन सभी पंचायतों के सार्वजनिक रास्तों व सड़क मार्गों को कंटेनमेंट जोन से बाहर रखा गया है.

कुल्लू में वाशिंग के कुछ क्षेत्रों को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. वाशिंग ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या एक का बचा हुआ क्षेत्र बफर जोन रहेगा. आदेश के अनुसार सील किए गए क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाई नहीं होगी. हालांकि आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में तैनात वाहनों की आवाजाही इन क्षेत्रों में की जा सकती है.

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे. आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. कुल्लू में अब तक 2504 कोरोना केस आ चुके हैं. अभी यहां 740 एक्टिव केस हैं.

कुल्लू: जिला मुख्यालय और भुंतर उपमंडल में कोरोना मरीज सामने के बाद कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. एसडीएम अमित गुलेरिया ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण दूसरे लोगों में ना फैले, इसके लिए यह जरूरी है कि उस क्षेत्र को पूरी तरह से सील किया जाए.

आदेश के अनुसार भुंतर तहसील की पुंथल ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर-1 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जबकि इसी पंचायत के वार्ड नंबर-2 और जरी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर-5 को बफर जोन बनाया गया है. मोहल ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर-4 को कंटेनमेंट जोन, जबकि वार्ड संख्या 2, 6 और 7 को बफर जोन बनाया गया है.

शमशी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर-6 को कंटेनमेंट जोन, जबकि जरड़-भुट्टी कॉलोनी के वार्ड नंबर-1 को बफर जोन बनाया गया है. इसी प्रकार ग्राम पंचायत भूईन का वार्ड नंबर-4, बशोना पंचायत का वार्ड नंबर पांच, जरड़-भुट्टी कॉलोनी का वार्ड नंबर-1,2,3 और नियूल ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर4, हाट ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर-7, रायसन ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर एक शामिल है. इन सभी पंचायतों के सार्वजनिक रास्तों व सड़क मार्गों को कंटेनमेंट जोन से बाहर रखा गया है.

कुल्लू में वाशिंग के कुछ क्षेत्रों को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. वाशिंग ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या एक का बचा हुआ क्षेत्र बफर जोन रहेगा. आदेश के अनुसार सील किए गए क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाई नहीं होगी. हालांकि आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में तैनात वाहनों की आवाजाही इन क्षेत्रों में की जा सकती है.

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे. आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. कुल्लू में अब तक 2504 कोरोना केस आ चुके हैं. अभी यहां 740 एक्टिव केस हैं.

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