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कोविड-19: कुल्लू में कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध

जिला दण्डाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला के किसी भी भाग में कोई ऐसा समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हों. आदेश के अनुसार जब तक कोविड-19 की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक मेले, त्यौहार, टूर्नामेन्ट या अन्य कोई भी समारोह जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हों उन्हें स्थगित किया गया है.

corona virus in kullu, कुल्लू में कोरोना वायरस
जिला दण्डाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा व अन्य
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Published : Mar 18, 2020, 1:45 AM IST

कुल्लू: कोविड-19 के दृष्टिगत जिला कुल्लू में मास गैदरिंग को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. जिला दण्डाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला के किसी भी भाग में कोई ऐसा समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हों.

आदेश के अनुसार जब तक कोविड-19 की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक मेले, त्यौहार, टूर्नामेन्ट या अन्य कोई भी समारोह जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हों उन्हें स्थगित किया गया है. जिला दण्डाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे.

कुल्लू: कोविड-19 के दृष्टिगत जिला कुल्लू में मास गैदरिंग को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. जिला दण्डाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला के किसी भी भाग में कोई ऐसा समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हों.

आदेश के अनुसार जब तक कोविड-19 की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक मेले, त्यौहार, टूर्नामेन्ट या अन्य कोई भी समारोह जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हों उन्हें स्थगित किया गया है. जिला दण्डाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे.

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