किन्नौर: जिला में सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानों को खोलने के लिए प्रशासन विचार विमर्श कर रहा है. इसी को लेकर गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. कोविड-19 महामारी में सैलून, हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर संचालको को किन-किन नियमों व दिशा निर्देशों का पालन करना होगा. इन्ही सभी बातों को लेकर ये कार्यशाला आयोजित की गई.
उप मंडलाधिकारी कल्पा डॉ. अवनिन्द्र कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार निकट भविष्य में ब्यूटी पार्लर, सैलून और हेयर कटिंग की दुकानों को खोलने की अनुमति देती है तो इस दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए अनेक नियमों व दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.
अवनिन्द्र कुमार ने कहा कि इस दौरान जहां सैलून व ब्यूटी पार्लर संचालकों को बाल कटवाते समय आवश्यक शारीरिक दूरी बनानी होगी. वहीं, दुकान को भी कम से कम दिन में दो बार सेनिटाइज करना होगा. कटिंग के दौरान मात्र कैंची और कंघी का ही प्रयोग करना होगा. इन्हे भी हर कटिंग के बाद साफ करना होगा. उन्होंने कहा इस दौरान केवल कटिंग की ही अनुमती होगी और बेहतर यह रहेगा कि ग्राहक कटिंग करवाने के लिए आते समय अपना तौलिया साथ लाएं ताकि संक्रमण को रोका जा सके.
बता दें कि कटिंग के दौरान दुकान पर पैर से खुलने वाला डस्टबिन रखना भी जरूरी होगा. सैलून में केवल कटिंग की ही अनुमति होगी. शेविंग व अन्य की मनाही रहेगी. नाई को बाल कटते समय दस्तानों का प्रयोग करना होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा.