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किन्नौर में खराब गुणवत्ता वाला सामान बेचना पड़ेगा महंगा, प्रशासन ने जारी किए सख्त आदेश

किन्नौर के सभी बाजारों व ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं. इसमें सभी व्यापारियों को विभाग ने दुकानों, होटल व ढाबों में अब खाद्य पदार्थों को खराब गुणवत्ता व एक्सपायरी डेट वाले पदार्थों को रखने पर सख्त मनाही की है.

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Published : Mar 29, 2021, 5:26 PM IST

kinnaur food saftey order by food safety department
किन्नौर में खराब गुणवत्ता वाला सामान बेचना पड़ेगा महंगा

किन्नौरः जिला किन्नौर के सभी बाजारों व ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं. इसमें सभी व्यापारियों को विभाग ने दुकानों, होटल व ढाबों में अब खराब गुणवत्ता व एक्सपायरी डेट वाले पदार्थों को रखने पर सख्त मनाही की है. आदेशों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की बात कही गयी है.

पढ़ेंः दर्दनाक हादसा! चंबा में एक ही परिवार के 4 लोग और 9 पशु आग में जिंदा जले

आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

इस बारे में खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि बदलते मौसम के साथ अब बाजार में खाद्य पदार्थों की जांच करना आवश्यक है. इस मौसम में लोगो को फूड पॉइजनिंग होने की संभावना रहती है. ऐसे में विभाग ने जिला के सभी व्यापारियों को इस बात पर विशेष ध्यान देने की निर्देश दिए हैं. यदि कोई व्यापारी एक्सपायरी डेट की चीजें बेचते है, जुर्माना के अलावा लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं.

वीडियो.

ये भी पढ़ें- नाहन में महिलाओं ने किया होलिका पूजन, बच्चों की लंबी उम्र के लिए की कामना

किन्नौरः जिला किन्नौर के सभी बाजारों व ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं. इसमें सभी व्यापारियों को विभाग ने दुकानों, होटल व ढाबों में अब खराब गुणवत्ता व एक्सपायरी डेट वाले पदार्थों को रखने पर सख्त मनाही की है. आदेशों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की बात कही गयी है.

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आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

इस बारे में खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि बदलते मौसम के साथ अब बाजार में खाद्य पदार्थों की जांच करना आवश्यक है. इस मौसम में लोगो को फूड पॉइजनिंग होने की संभावना रहती है. ऐसे में विभाग ने जिला के सभी व्यापारियों को इस बात पर विशेष ध्यान देने की निर्देश दिए हैं. यदि कोई व्यापारी एक्सपायरी डेट की चीजें बेचते है, जुर्माना के अलावा लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं.

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