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बिना लाइसेंस के दवाइयां बेचने पर कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, लगाया गया एक लाख जुर्माना - darmshala

लाइसेंस के बिना एलोपेथी दवाइयां बेचने पर तीन साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना, 2010 में हुई थी छापेमारी

लाइसेंस के बिना एलोपेथी दवाइयां बेचने पर कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
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Published : Jul 25, 2019, 9:08 PM IST

धर्मशाला: जिला के बाब बालुग्लोआ में बिना लाइसेंस के एलोपेथी दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को तीन साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर आशीष राणा, मनजीत जरियाल की टीम ने 19 अगस्त 2010 को बालुग्लोआ स्थित मैसर शाल जरनल स्टोर में दबिश दी.


इस दौरान स्टोर से एलोपेथी की दवाईयां बरामद हुई.टीम ने जब स्टोर संचालक शाहजहां को इन दवाईयों का बिल और इन्हें बेचने का सर्टिफिकेट मांगा तो पता चला कि शाहजहां ने एलोपेथी दवाइयां बेचने को लेकर पंजीकरण नहीं करवाया है. मेडिकल स्टोर से बरामद दवाइयां को कब्जे में लेकर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. केस की कार्रवाई करके केस विशेष जज जेके शर्मा की अदालत में पेश किए गया.


अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 4 गवाह पेश किए गए. गवाहों के ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 के तहत दोषी को तीन साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

धर्मशाला: जिला के बाब बालुग्लोआ में बिना लाइसेंस के एलोपेथी दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को तीन साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर आशीष राणा, मनजीत जरियाल की टीम ने 19 अगस्त 2010 को बालुग्लोआ स्थित मैसर शाल जरनल स्टोर में दबिश दी.


इस दौरान स्टोर से एलोपेथी की दवाईयां बरामद हुई.टीम ने जब स्टोर संचालक शाहजहां को इन दवाईयों का बिल और इन्हें बेचने का सर्टिफिकेट मांगा तो पता चला कि शाहजहां ने एलोपेथी दवाइयां बेचने को लेकर पंजीकरण नहीं करवाया है. मेडिकल स्टोर से बरामद दवाइयां को कब्जे में लेकर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. केस की कार्रवाई करके केस विशेष जज जेके शर्मा की अदालत में पेश किए गया.


अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 4 गवाह पेश किए गए. गवाहों के ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 के तहत दोषी को तीन साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

Intro:धर्मशाला- जिला कांगड़ा के बाबा बड़ोह के बालुग्लोआ में बिना लाइसेंस एलोपेथी दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को तीन साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर आशीष राणा, मनजीत जरियाल की टीम ने 19 अगस्त 2010 को बालुग्लोआ स्थित मैसर शाल जरनल स्टोर में दबिश दी।

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इस दौरान स्टोर से कुछ एलोपेथी की दवाईयां बरामद हुई। टीम ने जब स्टोर संचालक शाहजहां निवासी बालुग्लोआ से इन दवाईयों की बिल और इन्हें बेचने का सर्टिफिकेट मांगा तो पता चला कि शाहजहां ने एलोपेथी दवाइयां बेचने को लेकर पंजीकरण ही नहीं करवाया है। मेडिकल स्टोर से बरामद दवाइयां को कब्जे लेकर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। केस की कार्रवाई कर केस विशेष जज जेके शर्मा की अदालत में पेश किए गया।

Conclusion:अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 4 गवाह पेश किए गए। गवाहों की ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 के तहत दोषी को तीन साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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