कांगड़ा: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी 16 साल की लड़की को घर से भगा ले गया था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
20 जून, 2014 के दुष्कर्म मामले में आया फैसला
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि दोषी 20 जून, 2014 को उपमंडल शाहपुर के एक गांव की लड़की को घर से भगाकर ले गया था.
पिता के अनुसार 20 जून को उनकी बेटी शाम के समय साथ लगते गांव में अपने मामा के घर जाने की बात कहकर घर से निकली थी. कुछ समय बाद उन्होंने बेटी के मामा से पूछा तो पता चला कि वह वहां नहीं पहुंची. उसके कमरे में गए तो कुछ फोन नंबर मिले लेकिन सभी स्विच ऑफ थे. उसके बाद पुलिस ने 25 जून को नाबालिग को नसीब सिंह के घर से बरामद किया.
20 गवाहों को पेश करने के बाद दोषी को हुई सजा
पुलिस जांच में पाया गया कि दोनों को घर से भगाने में नसीब सिंह के सात परिचितों ने भी मदद की. नाबालिग से पूछताछ और मेडिकल से उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई. पुलिस जांच के बाद स्पेशल जज कृष्ण कुमार की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी एलएम शर्मा, कपिल देव शर्मा और आरडी चौधरी ने की. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 20 गवाह पेश किए गए. गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने नसीब सिंह को 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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