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हमीरपुर में होटल-रेस्तरां के संचालन को सशर्त अनमुति, डीसी ने जारी किए आदेश - unlock-1

हमीरपुर जिला में गैर-पर्यटन उद्देश्यों जैसे अधिकारिक और व्यवसायिक कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों और हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए होटल खोले जा सकेंगे. बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को होटल में ठहराने की अनुमति नहीं होगी.

DC Hamirpur Harikesh Meena
डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा
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Published : Jun 13, 2020, 8:54 PM IST

हमीरपुर: कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर लगाए गए कर्फ्यू के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था. लोगों की सहूलियत को देखते हुए सरकार ने काफी हद तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है.

वहीं, डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद विभिन्न गतिविधियों को चरणबद्ध ढंग से शुरू करने को लेकर सरकार ने आदेश पारित किए हैं.

आदेशों के अनुसार जिला में गैर-पर्यटन उद्देश्यों जैसे अधिकारिक और व्यवसायिक कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों और हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए होटल खोले जा सकेंगे. बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को होटल में ठहराने की अनुमति नहीं होगी. होटलों में किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों/आयोजनों की अनुमति नहीं होगी.

इसके अतिरिक्त होटलों में बड़ी संख्या में लोगों के समूह को एकत्र होने की भी अनुमति नहीं होगी. होटल प्रबंधकों को प्रदेश के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से 9 जून को जारी सभी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना करनी होगी. जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, ऑडिटोरियम, गेमिंग आर्केड और बच्चों के खेलों से संबंधित भाग बंद रहेंगे.

होटल में ठहरने वाले लोगों का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, कमरा नंबर और ठहरने का पूरा ब्यौरा होटल प्रबंधकों को अपने पास रखना होगा. होटल प्रबंधकों को कोविड-19 के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन करना होगा. यह टीम सरकार की ओर से कोविड-19 के संदर्भ में समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के पालन के लिए उत्तरदायी होगी. सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और होटल स्टाफ को दस्तानों (ग्लब्स) का प्रयोग भी करना होगा.

सभी लोगों को दो मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी. होटल में आने वाले मेहमानों एवं स्टाफ को आरोग्य सेतु एप का उपयोग करना होगा और अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी समय समय पर देनी होंगी. सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग के लिए आवश्यक प्रबंध भी होटल प्रबंधन को ही करने होंगे. लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों को प्राथमिकता देनी होगी. लिफ्ट का प्रयोग केवल तभी करें अगर कोई व्यक्ति साढ़ियों के उपयोग के लिए शारीरिक तौर पर सक्षम न हो.

सभी सम्पर्क स्थलों जैसे दरवाजे के नॉब, स्विच, दरवाजों के हैंडल, चिटकनी, नल नियमित तौर पर सोडियम हाइपोक्लोराईट की निर्धारित मात्रा अनुसार साफ करने होंगे. प्रत्येक होटल को कोविड-19 संदिग्ध मामलों के लिए आइसोलेशन रुम अलग से रखना होगा. इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का भी पालन करना होगा. होटल में संचालित किए जाने वाले रेस्तरां में भी इसके लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगा.

हमीरपुर: कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर लगाए गए कर्फ्यू के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था. लोगों की सहूलियत को देखते हुए सरकार ने काफी हद तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है.

वहीं, डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद विभिन्न गतिविधियों को चरणबद्ध ढंग से शुरू करने को लेकर सरकार ने आदेश पारित किए हैं.

आदेशों के अनुसार जिला में गैर-पर्यटन उद्देश्यों जैसे अधिकारिक और व्यवसायिक कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों और हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए होटल खोले जा सकेंगे. बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को होटल में ठहराने की अनुमति नहीं होगी. होटलों में किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों/आयोजनों की अनुमति नहीं होगी.

इसके अतिरिक्त होटलों में बड़ी संख्या में लोगों के समूह को एकत्र होने की भी अनुमति नहीं होगी. होटल प्रबंधकों को प्रदेश के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से 9 जून को जारी सभी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना करनी होगी. जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, ऑडिटोरियम, गेमिंग आर्केड और बच्चों के खेलों से संबंधित भाग बंद रहेंगे.

होटल में ठहरने वाले लोगों का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, कमरा नंबर और ठहरने का पूरा ब्यौरा होटल प्रबंधकों को अपने पास रखना होगा. होटल प्रबंधकों को कोविड-19 के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन करना होगा. यह टीम सरकार की ओर से कोविड-19 के संदर्भ में समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के पालन के लिए उत्तरदायी होगी. सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और होटल स्टाफ को दस्तानों (ग्लब्स) का प्रयोग भी करना होगा.

सभी लोगों को दो मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी. होटल में आने वाले मेहमानों एवं स्टाफ को आरोग्य सेतु एप का उपयोग करना होगा और अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी समय समय पर देनी होंगी. सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग के लिए आवश्यक प्रबंध भी होटल प्रबंधन को ही करने होंगे. लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों को प्राथमिकता देनी होगी. लिफ्ट का प्रयोग केवल तभी करें अगर कोई व्यक्ति साढ़ियों के उपयोग के लिए शारीरिक तौर पर सक्षम न हो.

सभी सम्पर्क स्थलों जैसे दरवाजे के नॉब, स्विच, दरवाजों के हैंडल, चिटकनी, नल नियमित तौर पर सोडियम हाइपोक्लोराईट की निर्धारित मात्रा अनुसार साफ करने होंगे. प्रत्येक होटल को कोविड-19 संदिग्ध मामलों के लिए आइसोलेशन रुम अलग से रखना होगा. इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का भी पालन करना होगा. होटल में संचालित किए जाने वाले रेस्तरां में भी इसके लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगा.

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