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नाबालिग से गैंगरेप मामला: हमीरपुर कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई 20-20 साल के कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी पारित किए हैं. जुर्माना न भरे जाने की सूरत में दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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Published : Jun 11, 2019, 9:46 PM IST

हमीरपुर: नाबालिग बच्ची के अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में हमीरपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच दोषियों को 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों को 20 हजार जुर्माना चुकाने के भी आदेश जारी किए हैं. जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की अदालत ने जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी पारित किए हैं. जुर्माना न भरे जाने की सूरत में दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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बता दें कि फरवरी, 2018 में पुलिस चौकी जाहू में एक शिकायत दर्ज की गई थी कि एक 14 साल की नाबालिग लड़की अपने घर से गायब है. इस मामले में एफआईआर संख्या 20/18 धारा 363 आईपीसी के तहत भोरंज थाना में में दर्ज की गई थी. पुलिस की मुस्तैदी से बच्ची को होशियारपुर से बरामद किया गया था.

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बच्ची के बयान के अनुसार पांच व्यक्ति मुस्ताक मोहम्मद उर्फ अब्बू निवासी कोहला सागवाल, पीओ और तहसील ज्वालामुखी, सोम नाथ उर्फ सोनू निवासी लालसिंगी, तहसील और जिला ऊना, राजेन्द्र शर्मा उर्फ आरके निवासी वीपीओ कोटला खुर्द, तहसील और जिला ऊना, रणजीत सिंह निवासी वीपीओ चोहल, तहसील और जिला होशियारपुर, पंजाब और उत्तम चंद निवासी अश्नोली, पीओ मातापुर, तहसील और जिला कांगड़ा पर नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया और धारा 376, 376 डी आईपीसी और 4,6 पोस्को अधिनियम जोड़े गए.

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इस केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद मामले की हमीरपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. केस की सुनवाई के दौरान 48 गवाहों के बयान दर्ज किए गये. एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ने बताया कि पांच आरोपियों को दोष सिद्ध हो जाने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को 20-20 साल की सजा और प्रत्येक को 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है.

हमीरपुर: नाबालिग बच्ची के अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में हमीरपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच दोषियों को 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों को 20 हजार जुर्माना चुकाने के भी आदेश जारी किए हैं. जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की अदालत ने जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी पारित किए हैं. जुर्माना न भरे जाने की सूरत में दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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बता दें कि फरवरी, 2018 में पुलिस चौकी जाहू में एक शिकायत दर्ज की गई थी कि एक 14 साल की नाबालिग लड़की अपने घर से गायब है. इस मामले में एफआईआर संख्या 20/18 धारा 363 आईपीसी के तहत भोरंज थाना में में दर्ज की गई थी. पुलिस की मुस्तैदी से बच्ची को होशियारपुर से बरामद किया गया था.

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बच्ची के बयान के अनुसार पांच व्यक्ति मुस्ताक मोहम्मद उर्फ अब्बू निवासी कोहला सागवाल, पीओ और तहसील ज्वालामुखी, सोम नाथ उर्फ सोनू निवासी लालसिंगी, तहसील और जिला ऊना, राजेन्द्र शर्मा उर्फ आरके निवासी वीपीओ कोटला खुर्द, तहसील और जिला ऊना, रणजीत सिंह निवासी वीपीओ चोहल, तहसील और जिला होशियारपुर, पंजाब और उत्तम चंद निवासी अश्नोली, पीओ मातापुर, तहसील और जिला कांगड़ा पर नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया और धारा 376, 376 डी आईपीसी और 4,6 पोस्को अधिनियम जोड़े गए.

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इस केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद मामले की हमीरपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. केस की सुनवाई के दौरान 48 गवाहों के बयान दर्ज किए गये. एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ने बताया कि पांच आरोपियों को दोष सिद्ध हो जाने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को 20-20 साल की सजा और प्रत्येक को 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है.

Intro:गैंगरेप मामले में हमीरपुर कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई 20-20 साल के कारावास की सजा
हमीरपुर
नाबालिग़ बच्ची के अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में हमीरपुर के ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने पांच दोषियों को 20-20 साल की कठोर सज़ा सुनाई हैं। इसके साथ ही दोषियों को 20 हज़ार जुर्माना चुकाने के भी आदेश जारी किए हैं।
ज़िला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की अदालत ने जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी पारित किए हैं। जुर्माना न भरे जाने की सूरत में दोषियों को दो दो साल की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी । मिली जानकारी के अनुसार  फ़रवरी, 2018 में पुलिस चौकी ज़ाहू में एक शिकायत दर्ज की गई थी कि एक 14 साल की नाबालिग लड़की अपने घर से गायब है। इस मामले में एफ़आईआर संख्या  20/18  धारा 363 आईपीसी के तहत भोरंज थाना में में दर्ज की गई थी । पुलिस की मुस्तैदी से बच्ची  को होशियारपुर से बरामद किया गया था। बच्ची के बयान के अनुसार पांच व्यक्ति मुस्ताक मोहम्मद उर्फ़ अब्बू पुत्र शफी मोहम्मद निवासी कोहला सागवाल, पीओ और तहसील ज्वालामुखी,सोम नाथ उर्फ़  सोनू पुत्र दौलत राम निवासी लालसिंगी, तहसील और जिला  ऊना, राजेन्द्र शर्मा उर्फ़ आरके  पुत्र तिलक राज शर्मा निवासी वीपीओ कोटला खुर्द, तहसील और जिला ऊना,रणजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी वीपीओ चोहल, तहसील और जिला होशियारपुर, पंजाब और उत्तम चंद पुत्र प्रभात चंद निवासी अश्नोली, पीओ मातापुर, तहसील और जिला कांगड़ा पर नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया और धारा 376, 376 डी आईपीसी और 4,6 पोस्को अधिनियम जोड़े गए। इस केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद मामले की हमीरपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। केस की सुनवाई के दौरान 48 गवाहों के बयान दर्ज किए गये । एस पी हमीरपुर अर्जित सेन ने बताया कि पांच आरोपियों को दोष सिद्ध हो जाने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को 20-20 साल की सजा और प्रत्येक को 20 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।मुक़द्दमे की पैरवी ज़िला न्यायवादी चंद्र्शेखर भाटिया ने की थी ।




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