हमीरपुर: एक जून से देशभर में कई गतिविधियों के लिए छूट दी गई है. जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने बताया कि 30 मई को जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी है.
नए आदेशों के मुताबिक जिला हमीरपुर में अब कर्फ्यू रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही जारी रहेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे हुए और सुबह की सैर के लिए निकले लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी. सुबह की सैर के लिए 5 बजे से 6 बजे तक अनुमति होगी.
डीसी हरिकेश मीणा ने बताया कि जिला के भीतर और हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों में आवाजाही के लिए अब पास की जरुरत नहीं होगी. इसी तरह जिला हमीरपुर से दूसरे राज्य में जाने के लिए (वन वे एग्जिट) के लिए भी पास की जरूरत नहीं होगी. जिला हमीरपुर से अंतर्राज्यीय सीमा के पार जाने और वापस आने (राउंड ट्रिप) संबंधी आवाजाही के मामलों में वापसी के लिए पास बनवाना जरूरी होगा.
हरिकेश मीणा ने बताया कि भारत के अन्य राज्यों से एयरलाइन या फिर रेलवे के माध्यम से जिला हमीरपुर में प्रवेश करने वाले लोगों लिए पास की जरुरत नहीं होगी. देश के अन्य राज्यों से जिला हमीरपुर में वाहनों के माध्यम से आने वाले नागरिकों के लिए प्रवेश पास अनिवार्य होगा.
डीसी मंडी हरिकेश मीणा ने बताया कि मंडलीय प्रबंधक एचआरटीसी, बस स्टैंड और हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की आवाजाही के लिए जारी शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे. अगर कोई निजी बस आपरेटर शर्तों का उल्लंघन करता है तो इसके लिए आरटीओ हमीरपुर सम्बंधित बस को तत्काल जब्त करने के साथ वैधानिक कार्रवाई करते हुए निजी बस ऑपरेटर का बस रूट परमिट रद्द कर सकेंगे.
यह आदेश जिला हमीरपुर के समस्त क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. डीसी हमीरपुर ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 269, 270 और 188 के अधीन दंडित किया जा सकता है.
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