चंबा: कोरोना संक्रमण से बचाव हेतू सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन को दरकिनार करना भटियात के सिहुंता क्षेत्र में एक व्यक्ति को भारी पड़ गया. पेट्रोलिंग के दौरान नियमों को ताक पर रखकर भीड़ जुटाने पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने व्यक्ति को पांच हजार रूपयों का जुर्माना ठोका है.
लिहाजा कार्रवाई के बाद नियमों को तोड़ने वालों को भी अब सबक मिलेगा. जानकारी के अनुसार रविवार को सिहुंता क्षेत्र में पुलिस विभाग के साथ जब नायब तहसीलदार कोविड-19 को लेकर पेट्रोलिंग पर थे, तो द्रमनाला में नरेश नामक व्यक्ति के घर पर लोगों की भीड़ देखी गई.
कार्यक्रम की कोई अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई थी
पेट्रोलिंग टीम ने जब मौके पर छानबीन की तो पाया कि वहां सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था. पूछताछ में पता चला कि इस कार्यक्रम की कोई अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई थी. लिहाजा मौके पर 50 व्यक्ति से अधिक पाए जाने पर और अनुमति न लेने पर सिहुंता पुलिस ने नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दंडाधिकारी सिहुंता भूपेंद्र कश्यप की अगुवाई में उल्लंघन कर्ता से पांच हजार रूपये का जुर्माना मौके पर वसूल किया.
उपस्थित समस्त लोगों को चेतावनी दी गई कि कोविड-19 नियमों का पालन करें
मौके पर उपस्थित समस्त लोगों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में सभी लोग कोविड-19 नियमों का पालन करें. बता दें कि नायब तहसीलदार भूपेंद्र कश्यप नियमों के अनुपालन में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं. वह सामाजिक कार्यक्रमों में पहुंच वो लोगों को जागरूक करने में भी लगे हुए हैं.
खबर की पुष्टि नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दंडाधिकारी सिहुंता भूपेंद्र कश्यप ने की है. बताया कि नियमों की अवहेलना और बिना अनुमति भीड़ जुटाने को लेकर आयोजक से 5000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया है.