ऊनाः जिला में अब एसडीएम कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए अधिकृत होंगे. उपायुक्त ऊना ने यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं. डीसी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं.
एसडीम कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए अधिकृत
जिला में कोविड-19 संबंधित कंटेनमेंट जोन निर्धारित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अब संबंधित एसडीएम को प्राधिकृत किया गया है. इसकी जानकारी उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि संबंधित एसडीएम की ओर से करोना पॉजिटिव रोगी की सूचना मिलते ही तुरंत उसी दिन कंटेन्मेंट जोन अधिसूचित करना होगा.
कितने दिनों तक रहेगा कंटेनमेंट जोन रहेगा
उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के आदेशों में स्पष्ट हो कि वे क्षेत्र कितने दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन रहेगा. ऐसे क्षेत्र की साधारण तौर पर 14 दिन के लिए अथवा एसडीम के आदेशों में दिखाई गई अवधि के लिए कंटेन्मेंट बनाया जा सकता है. आदेशों में कंटेन्मेंट जोन में रह रहे लोगों के लिए निर्धारित पाबंदियां और पुलिस स्वास्थ्य अन्य संबंधित विभागों की ओर से उठाए जाने वाले अनिवार्य कदमों का स्पष्ट वर्णन होगा.
एसडीएम को निर्देश जारी
उपायुक्त ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से जिला में लागू कर दिए गए हैं और इसके लिए संबंधित एसडीएम को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.