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Una Traffic Police: ऊना में ऑनलाइन चालान होने पर कॉल और मैसेज के माध्यम से किया जाएगा सूचित

ऊना पुलिस की मासिक अपराध बैठक (Una Police monthly crime meeting) बुधवार को पुलिस लाइंस में आयोजित की गई. जिला पुलिस की मासिक अपराध बैठक बुधवार को पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरान यातायात नियमों की अवहेलना पर होने वाले चालान को लेकर एक नया मैकेनिज्म पुलिस द्वारा लागू करने को लेकर व्यवस्था बनाई गई है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिन लोगों के ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं, उन्हें अब एसएमएस के साथ कॉल करके भी चालान के बारे में जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं अब ऑनलाइन चालान को पुलिस के पास भुगतने के लिए 15 दिन की बजाय 1 महीने का समय दिया जाएगा.

Una Traffic Police
ऊना पुलिस की मासिक अपराध बैठक
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Published : May 26, 2022, 9:29 PM IST

ऊना: जिला ऊना पुलिस की मासिक अपराध बैठक (Una Police monthly crime meeting) बुधवार को पुलिस लाइंस में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने की. इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण धीमान, डीएसपी डॉ. कुलविंदर सिंह, डीएसपी अनिल पटियाल और डीएसपी इलमा अफरोज समेत विभिन्न पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों के प्रभारी और अन्वेषण अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया. इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न थाने और चौकियों में लंबित चल रहे मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जल्द इन मामलों को निपटाने के आदेश दिए.

अपराध बैठक के दौरान यातायात नियमों की अवहेलना पर होने वाले चालान को लेकर भी एक नया मैकेनिज्म लागू करने पर सहमति बनी है. जिसके तहत चालान होने के बाद वाहन चालकों को उन्हें भुगतने के लिए पर्याप्त समय और सूचना उपलब्ध कराई जाएगी. जिला पुलिस की मासिक अपराध बैठक बुधवार को पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरान यातायात नियमों की अवहेलना पर होने वाले चालान को लेकर एक नया मैकेनिज्म पुलिस द्वारा लागू करने को लेकर व्यवस्था बनाई गई है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिन लोगों के ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं, उन्हें अब एसएमएस के साथ कॉल करके भी चालान के बारे में जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं अब ऑनलाइन चालान को पुलिस के पास भुगतने के लिए 15 दिन की बजाय 1 महीने का समय दिया जाएगा. 1 महीने के बाद चालान को अदालत में पेश कर दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन चालान के बारे (new traffic guidelines for una) में कई लोगों को 15 दिन के भीतर जानकारी नहीं मिल पाती जिसके चलते वह पुलिस के पास इसे कंपाउंड नहीं करवा पाते. इसके अतिरिक्त जिला भर के थाने और पुलिस चौकियों में लंबित चल रहे अपराध के मामलों को लेकर भी समीक्षा की गई. एसपी ने सभी जांच अधिकारियों को लंबित चल रहे मामलों को समय बद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश जारी किए हैं.

ऊना: जिला ऊना पुलिस की मासिक अपराध बैठक (Una Police monthly crime meeting) बुधवार को पुलिस लाइंस में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने की. इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण धीमान, डीएसपी डॉ. कुलविंदर सिंह, डीएसपी अनिल पटियाल और डीएसपी इलमा अफरोज समेत विभिन्न पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों के प्रभारी और अन्वेषण अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया. इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न थाने और चौकियों में लंबित चल रहे मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जल्द इन मामलों को निपटाने के आदेश दिए.

अपराध बैठक के दौरान यातायात नियमों की अवहेलना पर होने वाले चालान को लेकर भी एक नया मैकेनिज्म लागू करने पर सहमति बनी है. जिसके तहत चालान होने के बाद वाहन चालकों को उन्हें भुगतने के लिए पर्याप्त समय और सूचना उपलब्ध कराई जाएगी. जिला पुलिस की मासिक अपराध बैठक बुधवार को पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरान यातायात नियमों की अवहेलना पर होने वाले चालान को लेकर एक नया मैकेनिज्म पुलिस द्वारा लागू करने को लेकर व्यवस्था बनाई गई है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिन लोगों के ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं, उन्हें अब एसएमएस के साथ कॉल करके भी चालान के बारे में जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं अब ऑनलाइन चालान को पुलिस के पास भुगतने के लिए 15 दिन की बजाय 1 महीने का समय दिया जाएगा. 1 महीने के बाद चालान को अदालत में पेश कर दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन चालान के बारे (new traffic guidelines for una) में कई लोगों को 15 दिन के भीतर जानकारी नहीं मिल पाती जिसके चलते वह पुलिस के पास इसे कंपाउंड नहीं करवा पाते. इसके अतिरिक्त जिला भर के थाने और पुलिस चौकियों में लंबित चल रहे अपराध के मामलों को लेकर भी समीक्षा की गई. एसपी ने सभी जांच अधिकारियों को लंबित चल रहे मामलों को समय बद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश जारी किए हैं.

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