ETV Bharat / city

ऊना के बंगाणा में महिला से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल के एक गांव में महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

महिला से दुष्कर्म का प्रयास
कॉन्सेप्ट इमेज.
author img

By

Published : Jul 14, 2020, 7:22 PM IST

ऊना: जिला के उपमंडल बंगाणा के एक गांव में महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसका गला भी दबाया और उसका मोबाइल भी छीन लिया.

पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर आगामी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि आरोपी उसी गांव का रहने वाला है. आरोपी ने महिला का गला दबाने की भी कोशिश की और उसका मोबाइल भी छीन लिया.

एएसपी ऊना विनोद कुमार धीमान ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

बता दें कि किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम पांच साल व अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें- खबरां पहाड़ां री: बिलासपुर रे स्वारघाट च अनियंत्रित ट्राले कारा जो मारी टक्कर

ऊना: जिला के उपमंडल बंगाणा के एक गांव में महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसका गला भी दबाया और उसका मोबाइल भी छीन लिया.

पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर आगामी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि आरोपी उसी गांव का रहने वाला है. आरोपी ने महिला का गला दबाने की भी कोशिश की और उसका मोबाइल भी छीन लिया.

एएसपी ऊना विनोद कुमार धीमान ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

बता दें कि किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम पांच साल व अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें- खबरां पहाड़ां री: बिलासपुर रे स्वारघाट च अनियंत्रित ट्राले कारा जो मारी टक्कर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.