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फिर चर्चा में आया शानन पावर हाउस, जानिए क्यों हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन को नोटिस - SHANAN POWER PROJECT

शानन पावर प्रोजेक्ट ने गाद से भरा पानी छोड़ा है. जिसको लेकर दायर हिमाचल हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन को नोटिस जारी किया है.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 11, 2025, 8:58 PM IST

शिमला: सालाना 200 करोड़ की कमाई वाला शानन बिजलीघर एक बार फिर से चर्चा में है. शानन बिजलीघर की 99 साल की लीज खत्म होने के बाद हिमाचल को मिलना है. ये 99 साल से पंजाब के पास है. मार्च 2024 में इसकी लीज अवधि खत्म हो गई है, लेकिन ये बिजलीघर हिमाचल को नहीं मिला है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. फिलहाल, शानन पावर प्रोजेक्ट जिसे शानन बिजलीघर भी कहते हैं, अब एक नए घटनाक्रम के कारण चर्चा में आ गया है.

दरअसल, मंडी जिला के जोगेंद्रनगर में स्थित शानन पावर प्रोजेक्ट ने गाद से भरा पानी छोड़ा है. गाद भरे पानी के कारण आसपास के इलाकों के लोगों को परेशानी हो गई है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र में इस समस्या का जिक्र करते हुए अदालत से उचित निर्देश जारी करने की गुहार लगाई गई. इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को नोटिस जारी किया है. साथ ही पत्र को जनहित याचिका भी माना गया है. मामले की सुनवाई के दौरान शानन पावर हाउस को इसके रेजिडेंट इंजीनियर के माध्यम से प्रतिवादी बनाया गया है.

मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र में बताया गया है कि गाद के कारण पानी की शुद्धता का स्तर प्रभावित हुआ है. इससे पानी में जलीय जीवों पर भी बुरा असर हो रहा है. हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीसी मंडी, मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक के अलावा पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और शानन पावर हाउस जोगेंद्रनगर को नोटिस जारी किया है. साथ ही सभी पक्षों से 22 मार्च तक जवाब तलब किया है.

यही नहीं, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी संबंधित साइट का निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही कहा कि गाद भरा पानी छोड़े जाने के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करें और उसे अदालत में दाखिल किया जाए.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब इतनी आय वाले परिवार BPL सूची में हो सकेंगे शामिल, ये शर्तें भी होंगी लागू

शिमला: सालाना 200 करोड़ की कमाई वाला शानन बिजलीघर एक बार फिर से चर्चा में है. शानन बिजलीघर की 99 साल की लीज खत्म होने के बाद हिमाचल को मिलना है. ये 99 साल से पंजाब के पास है. मार्च 2024 में इसकी लीज अवधि खत्म हो गई है, लेकिन ये बिजलीघर हिमाचल को नहीं मिला है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. फिलहाल, शानन पावर प्रोजेक्ट जिसे शानन बिजलीघर भी कहते हैं, अब एक नए घटनाक्रम के कारण चर्चा में आ गया है.

दरअसल, मंडी जिला के जोगेंद्रनगर में स्थित शानन पावर प्रोजेक्ट ने गाद से भरा पानी छोड़ा है. गाद भरे पानी के कारण आसपास के इलाकों के लोगों को परेशानी हो गई है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र में इस समस्या का जिक्र करते हुए अदालत से उचित निर्देश जारी करने की गुहार लगाई गई. इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को नोटिस जारी किया है. साथ ही पत्र को जनहित याचिका भी माना गया है. मामले की सुनवाई के दौरान शानन पावर हाउस को इसके रेजिडेंट इंजीनियर के माध्यम से प्रतिवादी बनाया गया है.

मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र में बताया गया है कि गाद के कारण पानी की शुद्धता का स्तर प्रभावित हुआ है. इससे पानी में जलीय जीवों पर भी बुरा असर हो रहा है. हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीसी मंडी, मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक के अलावा पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और शानन पावर हाउस जोगेंद्रनगर को नोटिस जारी किया है. साथ ही सभी पक्षों से 22 मार्च तक जवाब तलब किया है.

यही नहीं, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी संबंधित साइट का निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही कहा कि गाद भरा पानी छोड़े जाने के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करें और उसे अदालत में दाखिल किया जाए.

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