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ऊना में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित, DC ने जारी किए आदेश

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Published : Sep 7, 2020, 3:45 PM IST

डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत अंबेहड़ा धीरज के वार्ड नंबर 2 पाईप फैक्टरी से कमल नयन के घर तक, ग्राम पंचायत डोहगी के वार्ड नंबर 5 में जगत राम के घर से निर्मला देवी के घर तक, ग्राम पंचायत चौकी खास के वार्ड नंबर 9 में जगदीश चंद की दुकान से मनोहर लाल के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

DC Una, Sandeep kumar
संदीप कुमार, डीसी ऊना

ऊना: जिला ऊना में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. जिला में कोरोना संक्रमण के मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं. डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए. इन क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी.

इन क्षेत्रों को बनाया गया है कंटेनमेंट जोन

डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत अंबेहड़ा धीरज के वार्ड नंबर 2 पाईप फैक्टरी से कमल नयन के घर तक, ग्राम पंचायत डोहगी के वार्ड नंबर 5 में जगत राम के घर से निर्मला देवी के घर तक, ग्राम पंचायत चौकी खास के वार्ड नंबर 9 में जगदीश चंद की दुकान से मनोहर लाल के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

ग्राम पंचायत अंबोटा के वार्ड नंबर 1 में राणायां दा मोहल्ला संपर्क सड़क पर किशन राणा के घर से अमर नाथ के घर तक एवं आगे सुरजीत के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. वहीं, ग्राम पंचायत गगरेट के वार्ड नंबर 2 में गोविंदा के घर से नरेंद्र पाल की दुकान तक, ग्राम पंचायत डंगोह खास के वार्ड नंबर 1 में भद्रकाली ढक्की रोड पर बाली मोहम्मद के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

ग्राम पंचायत कैलाश नगर के वार्ड नंबर 5 में धन्नू राम के घर से जीवन लाल के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. ग्राम पंचायत नंगल सलांगडी के वार्ड नंबर 3 में राम दास के घर से शंकरी देवी के घर तक, ग्राम पंचायत पनोह के वार्ड नंबर 7 स्थित भलोला गांव में विजय कुमार के घर से राकेश कुमार के घर तक, ग्राम पंचायत कुरियाला के वार्ड नंबर 5 स्थित डंगेहड़ा में राम किशन के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

ग्राम पंचायत अजोली के वार्ड नंबर 6 में दीना नाथ के घर को, जखेड़ा के वार्ड नंबर 7 में अरूण कुमार के घर को, अप्पर अरनियाला स्थित अस्पताल कॉलोनी में राज कुमार के घर को, झलेड़ा के वार्ड नंबर 5 में शाम होंडा के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

वहीं, बेहड़ जसवां के वार्ड नंबर 4 में पंजोआ-चक्क रोड पर मोहम्मद बशीर के फार्म हाउस को, ग्राम पंचायत अंब के वार्ड नंबर 10 स्थित प्रताप नगर में अंब-अठवां रोड पर तिलत राज की दुकान से प्रमोद के घर तक और ग्राम पंचायत नाहरी नौरंगा के वार्ड नंबर 8 में रजनी चंदेल के घर से कुलवीर सिंह के घर तक के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

यह क्षेत्र बफर जोन में रहेंगे

डीसी संदीप ने बताया कि ग्राम पंचायत अबेहड़ा धीरज के वार्ड नंबर 2 के शेष हिस्से, डोहगी के वार्ड नंबर 5 के शेष हिस्से, ग्राम पंचायत चौकी खास के वार्ड नंबर 9 के शेष हिस्सा और वार्ड नंबर 1 में गुलाम सरवर की दुकान से नामदेव के घर तक, अंबोटा के वार्ड नंबर 1 के शेष हिस्से, गगरेट के वार्ड नंबर 2 के शेष हिस्से, कैलाशनगर के वार्ड नंबर 5 के शेष हिस्से, नंगल सलांगड़ी के वार्ड नंबर 3 में भजन सिंह के घर से कर्म चंद के घर तक बफर जोन में रहेंगे.

पनोह के वार्ड नंबर 7 स्थित भलोला गांव में सुदर्शन राम के घर से संजय के घर तक, ग्राम पंचायत कुरियाला के वार्ड नंबर 5 स्थित डंगेहड़ा में सरवणी देवी के घर को, ग्राम पंचायत अजोली के वार्ड नंबर 6 में ललित कपिला के घर से कमल देव के घर तक, जखेड़ा के वार्ड नंबर 7 में चांद रानी के घर से पवन कुमार के घर तक, झलेड़ा के वार्ड नंबर 5 में अनिल कुमार के घर को, बेहड़ जसवां के वार्ड नंबर 4 के शेष हिस्से, अंब के वार्ड नंबर 10 के शेष हिस्से और नाहरी नौरंगा के वार्ड नंबर 8 में शेष हिस्से को बफर जोन में रखा गया है.

यह क्षेत्र हुए हॉटस्पॉट सूची से बाहर

डीसी संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत भटोली के वार्ड नंबर 1 में अशोक कुमार के घर से गुरप्रीत शुक्ला के घर तक और रक्कड़ कॉलोनी में बसोली रोड स्थित डॉ. नरेंद्र पाल के घर से यशपाल के घर तक के क्षेत्र को जिला ऊना की हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश भी दे दिए गए हैं.

संदीप कुमार ने कहा कि अब इन क्षेत्रों में 7 सितंबर से कर्फ्यू में ढील दी जाएगी. उन्होंने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि तक जारी रहेगी और सभी को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों जैसे निर्धारित सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, नियमित अंतराल पर हाथों को धोना, सेनिटाइजर का प्रयोग करना इत्यादि की अनुपालना पूर्व की भांति ही करनी होगी.

ऊना: जिला ऊना में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. जिला में कोरोना संक्रमण के मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं. डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए. इन क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी.

इन क्षेत्रों को बनाया गया है कंटेनमेंट जोन

डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत अंबेहड़ा धीरज के वार्ड नंबर 2 पाईप फैक्टरी से कमल नयन के घर तक, ग्राम पंचायत डोहगी के वार्ड नंबर 5 में जगत राम के घर से निर्मला देवी के घर तक, ग्राम पंचायत चौकी खास के वार्ड नंबर 9 में जगदीश चंद की दुकान से मनोहर लाल के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

ग्राम पंचायत अंबोटा के वार्ड नंबर 1 में राणायां दा मोहल्ला संपर्क सड़क पर किशन राणा के घर से अमर नाथ के घर तक एवं आगे सुरजीत के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. वहीं, ग्राम पंचायत गगरेट के वार्ड नंबर 2 में गोविंदा के घर से नरेंद्र पाल की दुकान तक, ग्राम पंचायत डंगोह खास के वार्ड नंबर 1 में भद्रकाली ढक्की रोड पर बाली मोहम्मद के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

ग्राम पंचायत कैलाश नगर के वार्ड नंबर 5 में धन्नू राम के घर से जीवन लाल के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. ग्राम पंचायत नंगल सलांगडी के वार्ड नंबर 3 में राम दास के घर से शंकरी देवी के घर तक, ग्राम पंचायत पनोह के वार्ड नंबर 7 स्थित भलोला गांव में विजय कुमार के घर से राकेश कुमार के घर तक, ग्राम पंचायत कुरियाला के वार्ड नंबर 5 स्थित डंगेहड़ा में राम किशन के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

ग्राम पंचायत अजोली के वार्ड नंबर 6 में दीना नाथ के घर को, जखेड़ा के वार्ड नंबर 7 में अरूण कुमार के घर को, अप्पर अरनियाला स्थित अस्पताल कॉलोनी में राज कुमार के घर को, झलेड़ा के वार्ड नंबर 5 में शाम होंडा के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

वहीं, बेहड़ जसवां के वार्ड नंबर 4 में पंजोआ-चक्क रोड पर मोहम्मद बशीर के फार्म हाउस को, ग्राम पंचायत अंब के वार्ड नंबर 10 स्थित प्रताप नगर में अंब-अठवां रोड पर तिलत राज की दुकान से प्रमोद के घर तक और ग्राम पंचायत नाहरी नौरंगा के वार्ड नंबर 8 में रजनी चंदेल के घर से कुलवीर सिंह के घर तक के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

यह क्षेत्र बफर जोन में रहेंगे

डीसी संदीप ने बताया कि ग्राम पंचायत अबेहड़ा धीरज के वार्ड नंबर 2 के शेष हिस्से, डोहगी के वार्ड नंबर 5 के शेष हिस्से, ग्राम पंचायत चौकी खास के वार्ड नंबर 9 के शेष हिस्सा और वार्ड नंबर 1 में गुलाम सरवर की दुकान से नामदेव के घर तक, अंबोटा के वार्ड नंबर 1 के शेष हिस्से, गगरेट के वार्ड नंबर 2 के शेष हिस्से, कैलाशनगर के वार्ड नंबर 5 के शेष हिस्से, नंगल सलांगड़ी के वार्ड नंबर 3 में भजन सिंह के घर से कर्म चंद के घर तक बफर जोन में रहेंगे.

पनोह के वार्ड नंबर 7 स्थित भलोला गांव में सुदर्शन राम के घर से संजय के घर तक, ग्राम पंचायत कुरियाला के वार्ड नंबर 5 स्थित डंगेहड़ा में सरवणी देवी के घर को, ग्राम पंचायत अजोली के वार्ड नंबर 6 में ललित कपिला के घर से कमल देव के घर तक, जखेड़ा के वार्ड नंबर 7 में चांद रानी के घर से पवन कुमार के घर तक, झलेड़ा के वार्ड नंबर 5 में अनिल कुमार के घर को, बेहड़ जसवां के वार्ड नंबर 4 के शेष हिस्से, अंब के वार्ड नंबर 10 के शेष हिस्से और नाहरी नौरंगा के वार्ड नंबर 8 में शेष हिस्से को बफर जोन में रखा गया है.

यह क्षेत्र हुए हॉटस्पॉट सूची से बाहर

डीसी संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत भटोली के वार्ड नंबर 1 में अशोक कुमार के घर से गुरप्रीत शुक्ला के घर तक और रक्कड़ कॉलोनी में बसोली रोड स्थित डॉ. नरेंद्र पाल के घर से यशपाल के घर तक के क्षेत्र को जिला ऊना की हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश भी दे दिए गए हैं.

संदीप कुमार ने कहा कि अब इन क्षेत्रों में 7 सितंबर से कर्फ्यू में ढील दी जाएगी. उन्होंने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि तक जारी रहेगी और सभी को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों जैसे निर्धारित सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, नियमित अंतराल पर हाथों को धोना, सेनिटाइजर का प्रयोग करना इत्यादि की अनुपालना पूर्व की भांति ही करनी होगी.

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