सोलन: जिला सोलन में औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़-बद्दी में शाम के समय रोज जाम की समस्या देखने को मिलती है. इसी के चलते प्रशासन ने नालागढ़ चौक से बद्दी टोल बैरियर तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है.
इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी किए हैं. जानकारी के अनुसार एनएच पर शाम साढ़े पांच बजे से आठ बजे तक मार्ग भारी वाहनों के लिए वन वे अधिसूचित कर दिया है. यह निर्देश विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्कूल बसें, निर्धारित रूट के तहत चलने वाली बसें, आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन पर लागू नहीं होगा.
यह निर्देश एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और कानून व्यवस्था की स्थिति में उपयोग होने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे. यह आदेश 10 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा. वाहन चालक के 10 जनवरी के बाद प्रतिबंधित समय पर भारी वाहन चलाने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
जिला बद्दी पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने बताया कि यह आदेश 10 जनवरी 2020 से लागू किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पुलिस 10 दिन तक विभिन्न ट्रक यूनियनों और ट्रक चालकों को इन आदेशों के बारे में जागरूक करेगी जिसके बाद आदेशों को लागू किया जाएगा. वाहन चालक के 10 जनवरी के बाद प्रतिबंधित समय पर भारी वाहन ले जाने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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