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नालागढ़ चौक से बद्दी टोल बैरियर तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध! ट्रक चालकों को किया जाएगा जागरूक

नालागढ़-बद्दी में शाम के समय रोज जाम की समस्या देखने को मिलती है जिसके लिए प्नशासन ने नालागढ़ चौक से बद्दी टोल बैरियर तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. यह आदेश 10 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा.

Nalagarh chowk to Baddi toll barrier
नालागढ़ चौक से बद्दी टोल बेरियर
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Published : Jan 2, 2020, 8:52 AM IST

सोलन: जिला सोलन में औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़-बद्दी में शाम के समय रोज जाम की समस्या देखने को मिलती है. इसी के चलते प्रशासन ने नालागढ़ चौक से बद्दी टोल बैरियर तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है.

इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी किए हैं. जानकारी के अनुसार एनएच पर शाम साढ़े पांच बजे से आठ बजे तक मार्ग भारी वाहनों के लिए वन वे अधिसूचित कर दिया है. यह निर्देश विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्कूल बसें, निर्धारित रूट के तहत चलने वाली बसें, आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन पर लागू नहीं होगा.

वीडियो रिपोर्ट

यह निर्देश एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और कानून व्यवस्था की स्थिति में उपयोग होने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे. यह आदेश 10 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा. वाहन चालक के 10 जनवरी के बाद प्रतिबंधित समय पर भारी वाहन चलाने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

जिला बद्दी पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने बताया कि यह आदेश 10 जनवरी 2020 से लागू किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पुलिस 10 दिन तक विभिन्न ट्रक यूनियनों और ट्रक चालकों को इन आदेशों के बारे में जागरूक करेगी जिसके बाद आदेशों को लागू किया जाएगा. वाहन चालक के 10 जनवरी के बाद प्रतिबंधित समय पर भारी वाहन ले जाने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: किन्नौर की पहाड़ियों पर फिर हुई बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट

ये भी पढ़ें: 2 से 6 जनवरी से मनाली में मनाया जाएगा विंटर कार्निवाल, वन विभाग का 5 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य

सोलन: जिला सोलन में औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़-बद्दी में शाम के समय रोज जाम की समस्या देखने को मिलती है. इसी के चलते प्रशासन ने नालागढ़ चौक से बद्दी टोल बैरियर तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है.

इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी किए हैं. जानकारी के अनुसार एनएच पर शाम साढ़े पांच बजे से आठ बजे तक मार्ग भारी वाहनों के लिए वन वे अधिसूचित कर दिया है. यह निर्देश विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्कूल बसें, निर्धारित रूट के तहत चलने वाली बसें, आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन पर लागू नहीं होगा.

वीडियो रिपोर्ट

यह निर्देश एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और कानून व्यवस्था की स्थिति में उपयोग होने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे. यह आदेश 10 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा. वाहन चालक के 10 जनवरी के बाद प्रतिबंधित समय पर भारी वाहन चलाने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

जिला बद्दी पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने बताया कि यह आदेश 10 जनवरी 2020 से लागू किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पुलिस 10 दिन तक विभिन्न ट्रक यूनियनों और ट्रक चालकों को इन आदेशों के बारे में जागरूक करेगी जिसके बाद आदेशों को लागू किया जाएगा. वाहन चालक के 10 जनवरी के बाद प्रतिबंधित समय पर भारी वाहन ले जाने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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Intro:

औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़-बद्दी में शाम के समय रोजाना जाम की समस्या को देखते हुए नालागढ़ चौक से बद्दी टोल बेरियर तक हैवी व्हीकलों
पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है।

Body:मिली जानकारी के अनुसार एनएच पर शाम साढ़े पांच बजे से आठ बजे तक मार्ग भारी वाहनों के लिए वन वे अधिसूचित कर दिया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन की ओर से आदेश जारी किए गए है। यह
निर्देश विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्कूल बसें, इस मार्ग पर निर्धारित रूट के तहत चलने वाली बसें, आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन, रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन और कानून व्यवस्था की स्थिति उपयोग वाहनों पर लागू नही होगें। यह आदेश 10 जनवरी 2020 से लागू होगें।
जिला बद्दी पुलिस पहले 10 दिन ट्रक यूनियन व ट्रक चालकों को जागरूक करेगी, जिसके बाद इन आदेशों को लागू किया जाएगा। अगर कोई वाहन चालक 10जनवरी के बाद प्रतिबंधित समय पर हैवी व्हीकल ले जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला बद्दी पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने
बताया कि यह आदेश 10 जनवरी 2020 से प्रभावी होंगे। उन्होंने कहा कि इस समय अवधि तक विभिन्न ट्रक यूनियनों और ट्रक चालकों को इन आदेशों के बारे में जागरूक किया जाएगाConclusion:Stage Byte Truck Union Pradhan Vidya Ratan
Byte : Ramesh Kumar Traffic Incharg Nalaghar
Byte : Veer Singh Chandel Truck Union Cashiar
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