सोलन: सोलन जिला में आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम परचून मूल्य निर्धारित करने के संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी कर दिए हैं. अधिसूचना के अनुसार 21 जुलाई, 2020 को जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेशों के अनुरूप ही मूल्य निर्धारित रहेंगे.
नए आदेशों के तहत जिले के ढाबों और प्रतिष्ठानों में तंदूरी चपाती सात रुपये, तवा चपाती पांच रुपये, भरा हुआ परांठा 20 रुपये , फुल डाइट (चावल चपाती एवं दाल तथा सब्जी) 60 रुपये, एक प्लेट चावल 50 रुपये प्रति प्लेट, दाल फ्राइड 50 रुपये प्रति प्लेट.
मीट कढ़ी 110 रुपये प्रति प्लेट, चिकन कढ़ी 90 रुपये प्रति प्लेट, वेजीटेबल स्पेशल 70 रुपये प्रति प्लेट, मटर, पालक पनीर 80 रुपये प्रति प्लेट, सब्जी अथवा चना एवं दही के साथ 2 पूरी 35 रुपये प्रति प्लेट तथा रायता 30 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित किया गया है.
यह अधिकतम परचून मूल्य है. स्थानीय दूध की दर 40 रुपये प्रति लीटर, सभी ब्रांड के पैकेट वाले दूध की दर मुद्रित मूल्य के अनुसार, पनीर 250 रुपये प्रति किलोग्राम और दही का मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है. यह अधिकतम परचून मूल्य है. सभी ब्रांड के शीतल पेय मुद्रित दर के अनुसार विक्रय किए जा सकते हैं.
कच्चा मीट 400 रुपये किलो
अधिसूचना के अनुसार बकरा अथवा भेड़ का मीट 400 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मीट 250 रुपये प्रति किलोग्राम, ड्रेस्ड चिकन और ब्रॉयलर 180 रुपये प्रति किलोग्राम, बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम, तली हुई मछली 300 रुपये प्रति किलोग्राम.
जीवित मुर्गे का मूल्य 110 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है. यह सभी करों एवं अन्य शुल्क सहित अधिकतम परचून मूल्य है. आदेशों के अनुसार उक्त सभी विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान के द्वार पर हस्ताक्षरित मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी. उपभोक्ता की मांग पर कैश मेमो जारी करना आवश्यक होगा.
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