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हिमाचल में अभी लागू नहीं होगा न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, पहले लोगों को जागरुक करेगी सरकार

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Published : Sep 30, 2019, 11:42 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 10:04 AM IST

परिवहन निदेशक डॉ. जीएम पठानिया ने बताया मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री दोनों ने ही पहले ही यह ऐलान किया है कि इस न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में एकदम से लागू नहीं किया जाएगा. इसके लिए पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा.

new motor vehicles act

शिमलाः देशभर में भले ही न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है, लेकिन हिमाचल सरकार ने प्रदेश में अभी भी लोगों को इससे राहत दी है. नए एक्ट को लेकर परिवहन विभाग लोगों को एक माह के भीतर ट्रैफिक से जुड़े नियमों को लेकर जागरुक करेगा. मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने से पहले सरकार लोगों को नए एक्ट के बारे में जागरुक करेगी. नए एक्ट को लागू करने से पहले सभी वाहन चालकों को जरूरी दस्तावेज पूरे करने का समय दिया जाएगा.

सोमवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन निदेशक डॉ. जीएम पठानिया ने बताया कि देश में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की दरें बढ़ गई हैं, लेकिन इसे प्रदेश में अभी लागू नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री दोनों ने ही पहले ही यह ऐलान किया है कि इस न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में एकदम से लागू नहीं किया जाएगा. इसके लिए पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा.

परिवहन निदेशक ने कहा कि विभाग ने ये फैसला किया है कि इस एक्ट को एकदम से लोगों पर ना थोपा जाए और लोगों को समय दिया जाए कि वे दस्तावेजों को दुरुस्त कर लें. उन्होंने कहा कि विभाग का ये प्रयास है कि चालान की दरें बढ़ने के बाद भी प्रदेश जीरो चलान राज्य बनें.

परिवहन निदेशक ने कहा कि रोड सेफ्टी को कल्चर के रूप में अपनाना बेहद जरूरी है. इससे चालान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हिमाचल में बढ़ रहे हादसों में भी कमी आएगी. उन्होंने कहा कि लोगों की मदद की जाएगी और चालान से पैसा इकट्ठा करना विभाग का मकसद नहीं है.

ये भी पढ़ें- धर्मशाला उपचुनाव: विजय इंद्र कर्ण ने भरा नामांकन, 'कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर लड़ेगी चुनाव'

शिमलाः देशभर में भले ही न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है, लेकिन हिमाचल सरकार ने प्रदेश में अभी भी लोगों को इससे राहत दी है. नए एक्ट को लेकर परिवहन विभाग लोगों को एक माह के भीतर ट्रैफिक से जुड़े नियमों को लेकर जागरुक करेगा. मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने से पहले सरकार लोगों को नए एक्ट के बारे में जागरुक करेगी. नए एक्ट को लागू करने से पहले सभी वाहन चालकों को जरूरी दस्तावेज पूरे करने का समय दिया जाएगा.

सोमवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन निदेशक डॉ. जीएम पठानिया ने बताया कि देश में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की दरें बढ़ गई हैं, लेकिन इसे प्रदेश में अभी लागू नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री दोनों ने ही पहले ही यह ऐलान किया है कि इस न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में एकदम से लागू नहीं किया जाएगा. इसके लिए पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा.

परिवहन निदेशक ने कहा कि विभाग ने ये फैसला किया है कि इस एक्ट को एकदम से लोगों पर ना थोपा जाए और लोगों को समय दिया जाए कि वे दस्तावेजों को दुरुस्त कर लें. उन्होंने कहा कि विभाग का ये प्रयास है कि चालान की दरें बढ़ने के बाद भी प्रदेश जीरो चलान राज्य बनें.

परिवहन निदेशक ने कहा कि रोड सेफ्टी को कल्चर के रूप में अपनाना बेहद जरूरी है. इससे चालान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हिमाचल में बढ़ रहे हादसों में भी कमी आएगी. उन्होंने कहा कि लोगों की मदद की जाएगी और चालान से पैसा इकट्ठा करना विभाग का मकसद नहीं है.

ये भी पढ़ें- धर्मशाला उपचुनाव: विजय इंद्र कर्ण ने भरा नामांकन, 'कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर लड़ेगी चुनाव'

Intro:देशभर में भले ही नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है लेकिन हिमाचल में अभी लोगों को इससे राहत दी गई है और यह एक्ट अभी यहां लागू नहीं किया गया है। इस एक्ट को हिमाचल में लागू करने से पहले हिमाचल सरकार लोगों को इसके बारे में जागरूक करेगी उसके बाद ही इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। नए एक्ट को लेकर परिवहन विभाग लोगों को एक माह के भीतर ट्रैफिक से जुड़े नियमों को लेकर जागरूक करेगा और सभी लोगों को समय दिया जाएगा कि वह अपने सभी दस्तावेज दुरुस्त कर लें जिससे कि उन्हें भारी भरकम चलान एक्ट के तहत ना भरने पड़े। लोगों को हेलमेट खरीदने के साथ ही उनके लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस आदि सभी दस्तावेजों को दुरुस्त करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से भी समय दिया जा रहा है। यही वजह है कि अभी इस एक्ट को प्रदेश में लागू नहीं किया गया है।


Body:सोमवार को गोयल मोटर शिमला में मारुति सुजुकी एस-प्रेसो गाड़ी लॉन्च के अवसर पर पहुंचे परिवहन निदेशक डॉ. जीएम पठानिया ने बताया कि देश में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की दरें काफी बढ़ गई है लेकिन इसे प्रदेश में अभी लागू नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ओर परिवहन मंत्री दोनों ने ही पहले ही यह ऐलान किया है कि इस न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में एकदम से लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग ने यह फैसला किया है कि इस एक्ट को एकदम से लोगों पर ना थोपा जाए और लोगों को समय दिया जाए कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है वह अपने लाइसेंस बनवा ले या अन्य दस्तावेजों को भी दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि चालान की दरें बढ़ने के बाद भी हमारा राज्य जीरो चलान राज्य बने।


Conclusion:उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी को कल्चर के रूप में अपनाना बेहद जरूरी है इससे चालान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ओर हिमाचल में बढ़ रहे हादसों में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग सभी लोगों की मदद करेगा जिनके पास लाइसेंस नहीं है या इंश्योरेंस नहीं है या आरसी से जुड़ी किसी तरह की दिक्कतें हैं उन्हें विभाग की मदद से दुरुस्त करवाया जाएगा। इसके लिए एक माह का समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद की जाएगी और चालान से पैसा इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है । एक से डेढ़ महीने का समय हिमाचल के लोगों को दिया जाएगा जिससे कि वह नए मोटर व्हीकल एक्ट के लिए तैयार हो सके और उन्हें भारी भरकम चालान की दरों का भुगतान ना करना पड़े। बता दें कि गोयल मोटर शिमला में निदेशक जीएम पठानिया ने मारुति सुजुकी एस-प्रेसो गाड़ी को भी लांच किया। यह गाड़ी छोटी एक्सयूवी के नाम से लॉन्चिंग से पहले ही खूब प्रचलित है। गाड़ी के चार वेरियंट लेवल बाजार में उतारे गए है और इस नई कार में एबीएस, ड्राइवर साइड एयर बैग, रियर सेंससर्ज, सीट बेल्ट रिमाइंडर, डिजिटल स्पीडोमीटर ओर स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड सभी वेरियंट्स में उपलब्ध करवाए गए हैं । यह गाड़ी Std,LXi,VXi ओर VXi+ के वैरियंट में बाजार में उतारी गई है। एस प्रेसो में 1.0-लीटर का बीएस 6 पेट्रोल इंजन है। यह इंजन 68hp का पावर ओर 90 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन का बीएस4 वर्जन 23.95 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज देता है। इस गाड़ी की कीमत साढ़े तीन लाख से शुरू होगी।
Last Updated : Oct 1, 2019, 10:04 AM IST
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