शिमला: राजधानी शिमला में हाउस टैक्स जमा न करने वालों पर नगर निगम सख्त हो गया. टैक्स जमा न करवाने वाले 3 हजार 500 भवन मालिकों को दूसरा(Notice to Shimla house owners) नोटिस (Shimla Municipal Corporation gave notice)जारी कर दिया.नगर निगम ने 15 दिन के भीतर टैक्स जमा करवाने का(Ultimatum of Shimla Municipal Corporation) अल्टीमेटम दिया. इस समय के भीतर टैक्स जमा नही किया जाता तो उसके खिलाफ निगम एक्ट के (Ultimatum under corporation act)तहत कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान भवन मालिकों के बिजली- पानी कनेक्शन काटे जा सकते है.
शहर में ऐसे कई भवन मालिक हैं ,जिन्होंने निगम को कई साल से टैक्स नहीं दिया. शिमला नगर निगम प्रशासन(Shimla Municipal Corporation Administration) ने सभी नोटिस जारी किया था. इनमें से करीब 450 लोगों ने ही अपना टैक्स जमा कराया. बचे हुए 35 सौ से ज्यादा भवन मालिकों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया. शहर में नगर निगम को टैक्स से 21 करोड़ की सालाना आय (Shimla Municipal Corporation Income 21 Crore) होती. राजधानी में 30,000 भवन मालिक (Thirty thousand landlords in Shimla)हैं.
ये निगम को टैक्स जमा करवाते हैं. नगर निगम प्रशासन ने अपनी आय बढ़ाने के लिए इस बार फैक्टर-6 को लागू किया. हालांकि ,यह फैक्टर-6 उन्हीं भवनों पर लागू होगा, जिनका निर्माण 2021 के बाद किया जाएगा. इससे पहले के बने भवनों पर अधिकतम टैक्स का फैक्टर-5 के तहत लगाया जाता है. यह फैक्टर 2000 से 2020 के बीच में बने हुए भवनों पर लगता है. नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि भवन मालिकों को टैक्स जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए गए. जो समय पर टैक्स जमा करवा देंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. यदि इसके बावजूद कोई जमा नहीं कराता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने भवन मालिकों को तह समय के भीतर अपना टैक्स जमा करवाने की अपील भी की.
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