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उत्तराखंड के त्यूनी में हिमाचल के 4 शिकारी गिरफ्तार, दो घुरड़ और राइफल बरामद

उत्तराखंड में त्यूनी पुलिस ने 5 शिकारियों को दबोचा है. जिसमें चार हिमाचल प्रदेश के रहने वाले (Police arrested 4 hunters of Himachal ) हैं. जबकि, एक उत्तरकाशी के मोरी का निवासी है. आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इन शिकारियों ने टेलीस्कोप लगी राइफल से दो घुरड़ को मार गिराया था.

Police arrested 4 hunters of Himachal
उत्तराखंड के त्यूनी में हिमाचल के 4 शिकारी गिरफ्तार
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Published : May 20, 2022, 9:55 PM IST

विकासनगर/शिमला: उत्तराखंड में अवैध शिकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला देहरादून जिले के त्यूनी से सामने आया है. जहां पुलिस ने 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया है. जिनके पास से पुलिस ने 2 मादा घुरड़ (घोरल) का शव और एक राइफल समेत 10 जिंदा कारतूस बरामद किया है. आरोपियों में चार हिमाचल प्रदेश के रहने वाले (Police arrested 4 hunters of Himachal ) हैं.

जानकारी के मुताबिक, थाना त्यूनी पुलिस देर रात सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान चला रही थी. तभी सामने से दो सफेद रंग की कार आती नजर आई. जिन्हें रोका गया तो कार में पांच लोग सवार मिले. साथ ही कार की तलाशी लेने पर डिक्की में 2 घुरड़ (एक प्रकार का हिरण) का मांस मिला. जिस पर तत्काल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सभी शिकार पर निकले थे. उन्होंने उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में शिकार कर दो घुरड़ मारे हैं. जिनको वो हिमाचल ले जा रहे थे. पुलिस ने मौके पर आरोपियों के पास से एक टेलीस्कोप लगी राइफल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किया है. राइफल का लाइसेंस तलब करने पर हिमाचल प्रदेश का लाइसेंस मिला है.

पुलिस की गिरफ्त में आए शिकारियों के नाम-

  1. नरेश पुत्र राजेंद्र, निवासी- ग्राम सेकंड, थाना रोड, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश.
  2. सुनील पुत्र रामेश्वर, निवासी- ग्राम खरोसा, पोस्ट ऑफिस रोड, थाना रोड, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश.
  3. दिनेश पुत्र रणवीर सिंह, निवासी- सरस्वती नगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश.
  4. लेखराज पुत्र जगदीश, निवासी- ग्राम सर्कल, थाना रोड, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश.
  5. कुशाल रावत पुत्र जगत सिंह रावत (उम्र 40 वर्ष), निवासी- ग्राम मोरा, थाना मोरी, जिला उत्तरकाशी.

थानाध्यक्ष त्यूनी कृष्ण कुमार ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9/51, 30 आर्म्स एक्ट और 34 आईपीसी के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही आरोपियों के खिलाफ 28/22 धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण एवं शस्त्र लाइसेंस के उल्लंघन पर धारा 30 आर्म्स एक्ट और 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. सभी को न्यायालय पेश किया जा रहा है.

विकासनगर/शिमला: उत्तराखंड में अवैध शिकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला देहरादून जिले के त्यूनी से सामने आया है. जहां पुलिस ने 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया है. जिनके पास से पुलिस ने 2 मादा घुरड़ (घोरल) का शव और एक राइफल समेत 10 जिंदा कारतूस बरामद किया है. आरोपियों में चार हिमाचल प्रदेश के रहने वाले (Police arrested 4 hunters of Himachal ) हैं.

जानकारी के मुताबिक, थाना त्यूनी पुलिस देर रात सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान चला रही थी. तभी सामने से दो सफेद रंग की कार आती नजर आई. जिन्हें रोका गया तो कार में पांच लोग सवार मिले. साथ ही कार की तलाशी लेने पर डिक्की में 2 घुरड़ (एक प्रकार का हिरण) का मांस मिला. जिस पर तत्काल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सभी शिकार पर निकले थे. उन्होंने उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में शिकार कर दो घुरड़ मारे हैं. जिनको वो हिमाचल ले जा रहे थे. पुलिस ने मौके पर आरोपियों के पास से एक टेलीस्कोप लगी राइफल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किया है. राइफल का लाइसेंस तलब करने पर हिमाचल प्रदेश का लाइसेंस मिला है.

पुलिस की गिरफ्त में आए शिकारियों के नाम-

  1. नरेश पुत्र राजेंद्र, निवासी- ग्राम सेकंड, थाना रोड, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश.
  2. सुनील पुत्र रामेश्वर, निवासी- ग्राम खरोसा, पोस्ट ऑफिस रोड, थाना रोड, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश.
  3. दिनेश पुत्र रणवीर सिंह, निवासी- सरस्वती नगर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश.
  4. लेखराज पुत्र जगदीश, निवासी- ग्राम सर्कल, थाना रोड, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश.
  5. कुशाल रावत पुत्र जगत सिंह रावत (उम्र 40 वर्ष), निवासी- ग्राम मोरा, थाना मोरी, जिला उत्तरकाशी.

थानाध्यक्ष त्यूनी कृष्ण कुमार ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9/51, 30 आर्म्स एक्ट और 34 आईपीसी के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही आरोपियों के खिलाफ 28/22 धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण एवं शस्त्र लाइसेंस के उल्लंघन पर धारा 30 आर्म्स एक्ट और 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. सभी को न्यायालय पेश किया जा रहा है.

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