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किन्नौर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने लोगों को दी ये जानकारी

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Published : Oct 19, 2019, 4:54 AM IST

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सौजन्य से ग्राम पंचायत पांगी के सभागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में लोगों को कानूनी सहायता के बारे में बताया गया.

Legal interview camp

किन्नौर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सौजन्य से ग्राम पंचायत पांगी के सभागार में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी निखिल अग्रवाल अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया.

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति- जनजाति के लोग, औद्योगिक कामगार बडे पैमाने पर आपदा, हिंसा,बाढ, सूखा, भूकंप व औद्योगिक आपदा से पीडित, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं है. ये मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं.

Legal interview camp
विधिक साक्षरता शिविर

निखिल अग्रवाल बताया की निशुल्क कानूनी सेवाओं का तात्पर्य है समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गो को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं. उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम के बारे में यातायात नियमों के उल्लंघन के बारे में जुर्माने की विस्तृत जानकारी दी.

Legal interview camp
विधिक साक्षरता शिविर

अधिवक्ता अजय शर्मा ने कानूनी साक्षरता संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी और थाना प्रभारी पदम देव ने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया.

किन्नौर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सौजन्य से ग्राम पंचायत पांगी के सभागार में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी निखिल अग्रवाल अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया.

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति- जनजाति के लोग, औद्योगिक कामगार बडे पैमाने पर आपदा, हिंसा,बाढ, सूखा, भूकंप व औद्योगिक आपदा से पीडित, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं है. ये मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं.

Legal interview camp
विधिक साक्षरता शिविर

निखिल अग्रवाल बताया की निशुल्क कानूनी सेवाओं का तात्पर्य है समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गो को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं. उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम के बारे में यातायात नियमों के उल्लंघन के बारे में जुर्माने की विस्तृत जानकारी दी.

Legal interview camp
विधिक साक्षरता शिविर

अधिवक्ता अजय शर्मा ने कानूनी साक्षरता संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी और थाना प्रभारी पदम देव ने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया.

Intro:एक लाख से कम आय और कमज़ोर वर्ग वाले व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सेवाएं,किन्नौर के पांगी गाँव मे विधिक साक्षरता शिविर में बोले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अग्रवाल।




जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सौजन्य से ग्राम पंचायत पांगी के सभागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाए प्राधिकरण निखिल अग्रवाल ने की।
      उन्होने ग्रामवासीयों को जागरूक  करते हुए कहा कि महिला और बच्चे , अनुसूचित जाति- जनजाति के लोग, ओैद्योगिक कामगार बडे पैमाने पर आपदा, हिंसा,बाढ, सूखा, भूकंप व औद्योगिक आपदा से पीडित ,विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं है मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल है।
                   निखिल अग्रवाल बताया की निःशुल्क कानूनी सेवाओं का तात्पर्य है समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गो को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उन्होने ने घरेलू हिंसा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम के बारे और यातायात नियमों के उलंघन बारे जुर्माने की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
                 Body:इस अवसर पर अधिवक्ता अजय शर्मा ने कानूनी साक्षरता समबन्धित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। थाना प्रभारी रिंकाग पिओ पदम देव ने यातायात नियमों के प्रति लोगो को जागरूक किया।
                Conclusion:उप प्रधान ग्रांम पंचायत पांगी मुकेश कुमार ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाए प्राधिकरण निखिल अग्रवाल शिविर के आयोजन के लिए धन्यवाद किया।
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