किन्नौर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सौजन्य से ग्राम पंचायत पांगी के सभागार में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी निखिल अग्रवाल अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया.
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति- जनजाति के लोग, औद्योगिक कामगार बडे पैमाने पर आपदा, हिंसा,बाढ, सूखा, भूकंप व औद्योगिक आपदा से पीडित, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं है. ये मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं.
निखिल अग्रवाल बताया की निशुल्क कानूनी सेवाओं का तात्पर्य है समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गो को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं. उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम के बारे में यातायात नियमों के उल्लंघन के बारे में जुर्माने की विस्तृत जानकारी दी.
अधिवक्ता अजय शर्मा ने कानूनी साक्षरता संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी और थाना प्रभारी पदम देव ने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया.