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शिमला के जगेड़ी पेट्रोल पंप में 1.30 करोड़ के घोटाले में नामजद आरोपिओं की जमानत याचिका रद्द - Himachal Pradesh News in Hindi

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ठियोग के जगेड़ी स्थित हिमफेड पेट्रोल पंप (Jagedi Petrol Pump Scam Shimla) पर कथित 1.30 करोड़ रुपये के घोटाले में नामजद आरोपिओं की जमानत याचिका रद्द कर दी है. न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने दोनों प्रार्थियों की जमानत याचिकाएं रद्द कर दी हैं. पढ़ें पूरा मामला...

Himfed Petrol Pump Scam
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट
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Published : Jun 17, 2022, 8:25 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ठियोग के जगेड़ी स्थित हिमफेड पेट्रोल पंप पर कथित 1.30 करोड़ रुपये के घोटाले में नामजद आरोपिओं (Himfed Petrol Pump Scam) की जमानत याचिका रद्द कर दी है. पंप पर मार्केटिंग मैनेजर के पद पर तैनात मूलराज और क्लर्क सुनील कुमार ने हाई कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी. न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने दोनों प्रार्थियों की जमानत याचिकाएं रद्द कर दी हैं.

अभियोजन पक्ष के अनुसार ऊपरी शिमला के ठियोग में पहले एकमात्र (Jagedi Petrol Pump Scam Shimla) पंप हुआ करता था, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था. करीब तीन साल पहले हिमफेड ने जगेड़ी के पास पंप का निर्माण किया और लोगों को इसकी सुविधा मिलने लगी. शहर से बाहर होने के कारण पंप पर तेल भरवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी. हालांकि यह पंप पिछले कुछ सप्ताह से एक से दो बार बंद भी रहा.

जब यहां तैनात कर्मियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तेल की आपूर्ति नहीं आ रही है. विभागीय जांच के दौरान यह पाया गया कि इस पेट्रोल पंप से सम्बंधित वित्तीय अनियमिताएं सामने आई हैं, जिस पर यह प्राथमिकी दर्ज हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात याचिकाएं दर्ज करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान यह सामने आया है कि प्रार्थीगण वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त हैं और जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है.

ये भी पढे़ं: HPPSC HAS exam: हिमाचल में प्रशासनिक अधिकारियों के 29 पदों के लिए होगी परीक्षा, 14 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ठियोग के जगेड़ी स्थित हिमफेड पेट्रोल पंप पर कथित 1.30 करोड़ रुपये के घोटाले में नामजद आरोपिओं (Himfed Petrol Pump Scam) की जमानत याचिका रद्द कर दी है. पंप पर मार्केटिंग मैनेजर के पद पर तैनात मूलराज और क्लर्क सुनील कुमार ने हाई कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी. न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने दोनों प्रार्थियों की जमानत याचिकाएं रद्द कर दी हैं.

अभियोजन पक्ष के अनुसार ऊपरी शिमला के ठियोग में पहले एकमात्र (Jagedi Petrol Pump Scam Shimla) पंप हुआ करता था, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था. करीब तीन साल पहले हिमफेड ने जगेड़ी के पास पंप का निर्माण किया और लोगों को इसकी सुविधा मिलने लगी. शहर से बाहर होने के कारण पंप पर तेल भरवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी. हालांकि यह पंप पिछले कुछ सप्ताह से एक से दो बार बंद भी रहा.

जब यहां तैनात कर्मियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तेल की आपूर्ति नहीं आ रही है. विभागीय जांच के दौरान यह पाया गया कि इस पेट्रोल पंप से सम्बंधित वित्तीय अनियमिताएं सामने आई हैं, जिस पर यह प्राथमिकी दर्ज हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात याचिकाएं दर्ज करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान यह सामने आया है कि प्रार्थीगण वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त हैं और जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है.

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