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हिमाचल हाईकोर्ट ने JBT बनाम BEd केस में फैसला रखा सुरक्षित

Himachal High Court
हिमाचल हाईकोर्ट
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Published : Nov 12, 2021, 1:57 PM IST

Updated : Nov 12, 2021, 7:58 PM IST

13:53 November 12

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court ) में JBT बनाम BEd केस में सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court ) में हुई आज यानी शुक्रवार को JBT बनाम BEd केस में सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. पूर्व में इसी साल फरवरी माह में हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. तब हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात उक्त रोक लगाई थी.

प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पुष्पा देवी व अन्यो द्वारा दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया है. प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए वे पात्रता रखते हैं, लेकिन  सरकार उन्हें इस अधिसूचना का लाभ नहीं दे रही है. याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए साथ ही इन पदों के लिए विचार किया जाए.

बता दें कि पहली फरवरी 2021 को जारी प्रेस नोट के तहत 12 व 13 फरवरी को बैचवाइज आधार पर जेबीटी के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए गए थे, परंतु इनके परिणाम घोषित होने से पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई.  

प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून, 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं. याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए व इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए. अब हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.

इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती (Batch wise recruitment of JBT teachers) प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी व अन्यों की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद आदेश दिए थे. 1 फरवरी 2021 को विज्ञप्ति के अनुसार 12 और 13 फरवरी को बैचवाइज आधार पर जेबीटी शिक्षकों के पद भरने के लिए साक्षात्कार लिए गए थे, लेकिन साक्षात्कार का परिणाम घोषित होने से पहले ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है. प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी शिक्षकों के पदों के लिए पात्रता रखते हैं.

ये भी पढ़ें: शिमला रेलवे स्टेशन और हिमाचल के प्रमुख मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट

याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी शिक्षक बैचवाइज भर्ती के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए और इन पदों के लिए योग्य माना जाए. इसके लेकर प्रदेश के कई जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. शिमला में भी 45 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी और काउंसलिंग की जा रही थी. प्रदेश के सरकारी स्कूलों (Government Schools in Himachal Pradesh) में जेबीटी के 1225 पद भरने के आदेश विभाग ने पिछले साल दिसंबर में दिए थे. इसमें 758 पद बैचवाइज और 467 पद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर (Staff Selection Commission Hamirpur) के माध्यम से भरे जाने हैं. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बस हादसा: गुजरात के पर्यटकों से भरी बस बैजनाथ में दुर्घटनाग्रस्त, मनाली से धर्मशाला जा रहे थे सैलानी

13:53 November 12

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court ) में JBT बनाम BEd केस में सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court ) में हुई आज यानी शुक्रवार को JBT बनाम BEd केस में सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. पूर्व में इसी साल फरवरी माह में हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. तब हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात उक्त रोक लगाई थी.

प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पुष्पा देवी व अन्यो द्वारा दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया है. प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए वे पात्रता रखते हैं, लेकिन  सरकार उन्हें इस अधिसूचना का लाभ नहीं दे रही है. याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए साथ ही इन पदों के लिए विचार किया जाए.

बता दें कि पहली फरवरी 2021 को जारी प्रेस नोट के तहत 12 व 13 फरवरी को बैचवाइज आधार पर जेबीटी के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए गए थे, परंतु इनके परिणाम घोषित होने से पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई.  

प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून, 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं. याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए व इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए. अब हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.

इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती (Batch wise recruitment of JBT teachers) प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी व अन्यों की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद आदेश दिए थे. 1 फरवरी 2021 को विज्ञप्ति के अनुसार 12 और 13 फरवरी को बैचवाइज आधार पर जेबीटी शिक्षकों के पद भरने के लिए साक्षात्कार लिए गए थे, लेकिन साक्षात्कार का परिणाम घोषित होने से पहले ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है. प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी शिक्षकों के पदों के लिए पात्रता रखते हैं.

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याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी शिक्षक बैचवाइज भर्ती के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए और इन पदों के लिए योग्य माना जाए. इसके लेकर प्रदेश के कई जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. शिमला में भी 45 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी और काउंसलिंग की जा रही थी. प्रदेश के सरकारी स्कूलों (Government Schools in Himachal Pradesh) में जेबीटी के 1225 पद भरने के आदेश विभाग ने पिछले साल दिसंबर में दिए थे. इसमें 758 पद बैचवाइज और 467 पद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर (Staff Selection Commission Hamirpur) के माध्यम से भरे जाने हैं. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है.

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Last Updated : Nov 12, 2021, 7:58 PM IST
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