ETV Bharat / city

हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश: नौणी विश्विद्यालय दायर करे अनुपालना रिपोर्ट - Himachal High Court order

हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अनुपालना न होने पर नौणी विश्विद्यालय को आदेश (High Court order to Nauni University) दिए कि वह याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिए फैसले को लागू कर अनुपालना रिपोर्ट दायर करे. हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में नौणी विश्विद्यालय प्रशासन को आदेश जारी किए थे कि प्रार्थियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए उचित कदम उठाए, परंतु प्रतिवादिओं ने इन आदेशों के अनुपालन नहीं (Nauni University did not comply)की जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया.

Himachal High Court order
हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश
author img

By

Published : Dec 1, 2021, 7:24 PM IST

Updated : Dec 1, 2021, 7:49 PM IST

शिमला: हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अनुपालना न होने पर नौणी विश्विद्यालय को आदेश (High Court order to Nauni University) दिए कि वह याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिए फैसले को लागू कर अनुपालना रिपोर्ट दायर करे. कोर्ट ने अनुपालना रिपोर्ट दायर न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होकर इस बाबत अपनी स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा.

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने विभिन्न अनुपालना याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए. मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में नौणी विश्विद्यालय प्रशासन को आदेश जारी किए थे कि प्रार्थियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए उचित कदम उठाए, परंतु प्रतिवादीओं ने इन आदेशों के अनुपालन नहीं (Nauni University did not comply)की जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया.

याचिकाकर्ताओं ने अनुपालना याचिका के माध्यम से कोर्ट से गुहार लगाई थी कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट के फैसले की अनुपालना संबंधी उपयुक्त आदेश जारी किए जाए. मामले पर सुनवाई 23 दिसंबर को होगी.

ये भी पढ़ें :मुख्यमंत्री जयराम के सुरक्षा घेरे को चीर फरियाद लेकर पहुंची बुजुर्ग महिला, रोते-रोते मांगी मदद

शिमला: हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अनुपालना न होने पर नौणी विश्विद्यालय को आदेश (High Court order to Nauni University) दिए कि वह याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिए फैसले को लागू कर अनुपालना रिपोर्ट दायर करे. कोर्ट ने अनुपालना रिपोर्ट दायर न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होकर इस बाबत अपनी स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा.

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने विभिन्न अनुपालना याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए. मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में नौणी विश्विद्यालय प्रशासन को आदेश जारी किए थे कि प्रार्थियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए उचित कदम उठाए, परंतु प्रतिवादीओं ने इन आदेशों के अनुपालन नहीं (Nauni University did not comply)की जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया.

याचिकाकर्ताओं ने अनुपालना याचिका के माध्यम से कोर्ट से गुहार लगाई थी कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट के फैसले की अनुपालना संबंधी उपयुक्त आदेश जारी किए जाए. मामले पर सुनवाई 23 दिसंबर को होगी.

ये भी पढ़ें :मुख्यमंत्री जयराम के सुरक्षा घेरे को चीर फरियाद लेकर पहुंची बुजुर्ग महिला, रोते-रोते मांगी मदद

Last Updated : Dec 1, 2021, 7:49 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.