शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिले में नादौन पुलिस थाना के एसएचओ नीरज राणा को फिलहाल 31 दिसंबर तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे (interim anticipator bail to nadaun sho )दी है. एसएचओ पर रिश्वत लेने, जान से मारने की कोशिश करने व गाड़ी में नशीला पदार्थ रखने का आरोप है. प्रार्थी द्वारा दायर तीन जमानत याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश सी. बी. बारोवालिया ने अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी. प्रार्थी के खिलाफ आरोप है कि वह मवेशियों को पठानकोट ले जाने वाली गाड़ी के परमिट देने के एवज में 25 हजार रुपए रिश्वत लेने (Nadaun SHO bribery case)पहुंचा था. रिश्वत लेने के बाद विजिलेंस टीम को राणा ने अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया था और फरार हो गया था.
नीरज की गाड़ी से चिट्टा भी मिला था. आरोपी नीरज राणा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली का रहने वाला है. साल 2010 में वह बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था. उसका प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड भी हमीरपुर और नादौन थाने में ही कटा है. बाद में वह विजिलेंस विभाग शिमला में (Vigilance Department Shimla)तैनात रहा. यहां से कांगड़ा जिले के जवाली में बतौर थाना प्रभारी बनाया गया. साल 2020 में नीरज राणा को नादौन थाने का प्रभारी तैनात किया गया था.
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