शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट (Himachal High Court verdict)किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 10 मई 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवा निवृत्त (Himachal High Court decision on retirement)होंगे. वे कर्मचारी चाहे उक्त तिथि से पहले नियमित हुए थे अथवा अस्थायी रूप से लगे थे , फिर भी वे 60 वर्ष की आयु पर ही रिटायर किये जाएंगे.
कोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई भी ऐसा कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया हो तो उसे भी 60 वर्ष की आयु का सेवानिवृत्त समझा जाए और इस दौरान का वेतन छोड़ कर उसे नतीजतन लाभ पेंशन के रूप में दिए जाए.
कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समरूप वर्ग होने के कारण उनके बीच सेवानिवृति की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता. हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की फुल बेंच ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी.
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