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CM जयराम ने PM मोदी से किया आग्रह, कामगारों की सहायता के लिए लाएं विशेष अध्यादेश - सीएम जयराम पीएम मोदी से बात की

प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी से कामगारों को वित्तीय सहायता के लिए विशेष अध्यादेश की मांग की है, ताकि भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशि को असंगठित एवं अन्य कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जा सके.

cm jairam talk pm modi
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Published : Apr 29, 2020, 12:38 AM IST

शिमलाः हिमचाल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिख कर विशेष अध्यादेश लेन का आग्रह किया है. पत्र के माध्यम से जयराम ठाकुर ने आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कल्याण बोर्ड के पास लगभग 582 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध है.

प्रदेश में प्रवासी व असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या बहुत अधिक है और हिमाचल सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गरीब मजदूरों की सहायता में कमी अनुभव की जा रही है इसलिए विशेष अध्यादेश पारित किया जाए, ताकि भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशि को असंगठित एवं अन्य कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जा सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन एवं अन्य निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 व उपकर अधिनियम के अन्तर्गत इस राशि को भवन एवं अन्य कामगार के कल्याण के लिए उपयोग का प्रावधान है, लेकिन इसे केवल पंजीकृत कामगारों के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन एवं आधारभूत सेवाएं प्रदान की हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण निधि द्वारा पंजीकृत भवन एवं निर्माण कामगारों को 2000 रूपये मार्च व अप्रैल महीने के लिए स्वीकृत किए हैं और यह राशि उनके बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जा रही है.

ये भी पढ़ें- CM जय राम रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे IGMC, करवाया अल्ट्रासाउंड

शिमलाः हिमचाल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिख कर विशेष अध्यादेश लेन का आग्रह किया है. पत्र के माध्यम से जयराम ठाकुर ने आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कल्याण बोर्ड के पास लगभग 582 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध है.

प्रदेश में प्रवासी व असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या बहुत अधिक है और हिमाचल सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गरीब मजदूरों की सहायता में कमी अनुभव की जा रही है इसलिए विशेष अध्यादेश पारित किया जाए, ताकि भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशि को असंगठित एवं अन्य कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जा सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन एवं अन्य निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 व उपकर अधिनियम के अन्तर्गत इस राशि को भवन एवं अन्य कामगार के कल्याण के लिए उपयोग का प्रावधान है, लेकिन इसे केवल पंजीकृत कामगारों के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन एवं आधारभूत सेवाएं प्रदान की हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण निधि द्वारा पंजीकृत भवन एवं निर्माण कामगारों को 2000 रूपये मार्च व अप्रैल महीने के लिए स्वीकृत किए हैं और यह राशि उनके बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जा रही है.

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