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HC ने सरकार और HPU के वाइस चांसलर डॉ सिकन्दर कुमार को जारी किया नोटिस, जानिए पूरा मामला

हाईकोर्ट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ .सिकन्दर कुमार की नियुक्ति को सही ठहराने वाले एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी गई है. धर्मपाल ठाकुर द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार, विश्विद्यालय एवं डॉ. सिकन्दर कुमार को नोटिस जारी किया गया.

हाईकोर्ट
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Published : Sep 24, 2021, 8:32 PM IST

शिमला : हाईकोर्ट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ. सिकन्दर कुमार की नियुक्ति को सही ठहराने वाले एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी गई है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने धर्मपाल ठाकुर द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार, विश्विद्यालय एवं डॉ. सिकन्दर कुमार को नोटिस जारी किया. गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थी धर्मपाल द्वारा लगाए गये आरोपों को तथ्यहीन पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था.

प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया था कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया था कि प्रतिवादी वाइस चांसलर को यूजीसी द्वारा जारी रेगुलेशन के तहत 19.3.2011 प्रोफ़ेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था. 29.8.2017 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए. प्रतिवादी ने चयन कमेटी को गुमराह करते हुए अपने आवेदन में अनुभव के बारे में गलत तथ्य दिए.

प्रार्थी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि प्रतिवादी को आदेश दिए जाए कि वह एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता अदालत को बताये और यदि उसकी योग्यता यूजीसी के रेगुलेशन के विपरीत पाई जाती है तो उस स्थिति में उसकी नियुक्ति रद्द की जाए. हाईकोर्ट ने याचिका को तथ्यहीन पाते हुए याचिका खारिज कर दी थी. मामले पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

ये भी पढ़ें :वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड के बावजूद हिमाचल को डरा रहा कोरोना, एक्टिव केस में उतार चढ़ाव से बढ़ी चिंता

शिमला : हाईकोर्ट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ. सिकन्दर कुमार की नियुक्ति को सही ठहराने वाले एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी गई है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने धर्मपाल ठाकुर द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार, विश्विद्यालय एवं डॉ. सिकन्दर कुमार को नोटिस जारी किया. गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थी धर्मपाल द्वारा लगाए गये आरोपों को तथ्यहीन पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था.

प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया था कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया था कि प्रतिवादी वाइस चांसलर को यूजीसी द्वारा जारी रेगुलेशन के तहत 19.3.2011 प्रोफ़ेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था. 29.8.2017 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए. प्रतिवादी ने चयन कमेटी को गुमराह करते हुए अपने आवेदन में अनुभव के बारे में गलत तथ्य दिए.

प्रार्थी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि प्रतिवादी को आदेश दिए जाए कि वह एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता अदालत को बताये और यदि उसकी योग्यता यूजीसी के रेगुलेशन के विपरीत पाई जाती है तो उस स्थिति में उसकी नियुक्ति रद्द की जाए. हाईकोर्ट ने याचिका को तथ्यहीन पाते हुए याचिका खारिज कर दी थी. मामले पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

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