शिमला: हाईकोर्ट में राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी के मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 7 जनवरी के लिए टल गई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस की बजाए कोर्ट के समक्ष करने का अनुरोध किया.
7 जनवरी तक टली सुनवाई
अनुरोध को स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने मामले को 7 जनवरी को सूचीबद्ध करने के आदेश जारी किए. अपने पिछले आदेशों में अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह हर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात होने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में नियमों/ कार्यकारी निर्देशों का उल्लेख करते हुए तय पदों की संख्या के बारे में शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को बताए.
जनहित याचिका पर आदेश पारित
हाईकोर्ट ने यह भी जानकारी मांगी थी कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक सारणीबद्ध रूप से पदों की रिक्ति की स्थिति के बारे में न्यायालय को बताए. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफिंग पैटर्न को युक्तिसंगत बनाने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार कदम उठाने के आदेश दिए थे. ये आदेश एक जनहित याचिका पर पारित किए, जिसमें पीएचसी में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को उजागर किया गया है.