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वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला खत्म, पूर्व CM की मौत की खबर के बाद लिया फैसला

हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को समाप्त कर दिया गया है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने वीरभद्र सिंह की मौत की सूचना के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले को खत्म किया है.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट
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Published : Aug 3, 2021, 6:56 PM IST

शिमला/नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue District Court Complex) ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले (disproportionate assets case) को समाप्त कर दिया है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल (Special Judge Geetanjali Goel) ने वीरभद्र सिंह की मौत की सूचना के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले को समाप्त कर दिया.

सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा और आकाश सिंह ने कहा कि उनकी मौत हो गई है. उन्होंने वीरभद्र सिंह की मृत्यु प्रमाण-पत्र (death certificate) कोर्ट के समक्ष पेश किया. उसके बाद कोर्ट ने वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई (Central Bureau of Investigation) और ईडी (Enforcement Directorate) की ओर से दर्ज मामले को खत्म करने का आदेश दिया.


बता दें कि पिछले 8 जुलाई को वीरभद्र सिंह की मौत हो गई. 22 फरवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर मामले में आरोप तय किया था जबकि ईडी वाले मामले में आरोप तय करना बाकी था.

दरअसल, आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह और आनंद चौहान समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट में कहा गया था कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने गैरकानूनी तरीके से 10 करोड़ की संपत्ति बनाई, जो उनकी आय से अधिकहै. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने छह अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था और सीबीआई को वीरभद्र सिंह और उनकी पत्‍‌नी प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था. सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे का संज्ञान लेते हुए ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) का मामला दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें: धमकी मामले में सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को किया सूचित, MLA और VVIP की सुरक्षा का होगा आकलन: CM

ये भी पढ़ें: बच्चों को पीठ पर उठाकर खड्ड पार कर रहे लोग, आजादी के सात दशक बाद भी बिगण में नहीं बना पुल

शिमला/नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue District Court Complex) ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले (disproportionate assets case) को समाप्त कर दिया है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल (Special Judge Geetanjali Goel) ने वीरभद्र सिंह की मौत की सूचना के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले को समाप्त कर दिया.

सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा और आकाश सिंह ने कहा कि उनकी मौत हो गई है. उन्होंने वीरभद्र सिंह की मृत्यु प्रमाण-पत्र (death certificate) कोर्ट के समक्ष पेश किया. उसके बाद कोर्ट ने वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई (Central Bureau of Investigation) और ईडी (Enforcement Directorate) की ओर से दर्ज मामले को खत्म करने का आदेश दिया.


बता दें कि पिछले 8 जुलाई को वीरभद्र सिंह की मौत हो गई. 22 फरवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर मामले में आरोप तय किया था जबकि ईडी वाले मामले में आरोप तय करना बाकी था.

दरअसल, आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह और आनंद चौहान समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट में कहा गया था कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने गैरकानूनी तरीके से 10 करोड़ की संपत्ति बनाई, जो उनकी आय से अधिकहै. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने छह अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था और सीबीआई को वीरभद्र सिंह और उनकी पत्‍‌नी प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था. सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे का संज्ञान लेते हुए ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) का मामला दर्ज किया था.

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