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हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू, नियमों की अवहेलना करने पर होगी सख्त कार्रवाई - स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी

हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू के दौरान सैलानियों को 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही होटलों में एंट्री मिलेगी. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने एसओपी जारी कर दिया है. होटलों में स्वीमिंग पूल, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.

Corona curfew implemented in himachal pradesh
हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू
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Published : May 7, 2021, 7:53 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है. इस दौरान सिर्फ जरूरी सामन की दुकानों को खोलने और इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई है. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयराम सरकार ने यह फैसला लिया है. पूरे प्रदेश में 7 मई को सुबह छह बजे से लेकर 17 मई की सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.

शादियों में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति

कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कई ढील भी दी गई है, लेकिन इस ढील के दौरान कोरोना से बचाव के नियमों का पालन न करना महंगा पड़ सकता है. लोगों के काम में बाधा न पड़े. इसके लिए प्रदेश सरकार ने शादियों के दौरान 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है लेकिन अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो पुलिस धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 5 हजार रुपये का जुर्माना कर सकती है.

आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट पर होटल में एंट्री

हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू के दौरान सैलानियों को 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही होटलों में एंट्री मिलेगी. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने एसओपी जारी कर दिया है. होटलों में स्वीमिंग पूल, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से आने वाले पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है. अन्य पर्यटन इकाइयां गृह मंत्रालय और पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे.

कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद

नियमों के उल्लंघन पर खाना बनाने वालों और टेंट हाउस पर भी कार्रवाई की जा सकती है. शादी के दौरान धूम-धाम पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. शादी के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. कर्फ्यू के दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होना गैरकानूनी माना जाएगा. सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे.

बाजार, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसर, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी. शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे. निजी कार्यालय बंद रहेंगे और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी

कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं मिलेंगी. दवा दुकान, मेडिकल लैब, अनुसंधान लैब, औषधालय, जन औषधि केंद्र, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा दवा बनाने वाली इकाइयां भी खुली रहेंगी. वहीं, बैंक, एटीएम, आईटी वेंडर, बैंकिंग अभिकर्ता, बीमा कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, माइक्रो बीमा संस्थान, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी सभाएं भी खुली रहेंगी.

जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी

खाद्य वस्तुओं, सरकारी राशन डिपो, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मांस, मछली, पशुओं के चारे, बीज, खाद और कीटनाशकों की दुकानें भी खुली रहेंगी. नियमों का पालन करते हुए शाम छह बजे तक ये दुकानें बंद करनी होंगी.ढाबे, होटल व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे. सामान की होम डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से की जाएगी. इसके अलावा रिटेलरों को भी खाने-पीने, किराना आदि की होम डिलीवरी की मंजूरी मिलेगी. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मिडिया से संबंधित कर्मियों को भी छूट रहेगी.

दूरसंचार सेवाएं भी बाधित नहीं होंगी

तेल व गैस क्षेत्र की सेवाएं जारी रहेंगी. पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन आदि का परिवहन, भंडारण व वितरण पहले ही तरह होता रहेगा. बिजली , डाक सेवाएं, कोल्ड स्टोर, पेयजल, स्वच्छता व जल प्रबंधन के काम भी जारी रहेंगे. दूरसंचार सेवाएं भी बाधित नहीं होंगी.

परिवहन सेवाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी

सार्वजनिक परिवहन सेवाएं परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुसार 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी. हवाई मार्ग, बस, रेल आदि से हिमाचल आने वाले लोगों को पहले प्रदेश सरकार के ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा. अंतरराज्जीय आवाजाही के लिए ई-पास जरूरी होगा. माल का परिवहन प्रदेश के भीतर और अंतरराज्जीय स्तर पर जारी रहे.

आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी बिना रोक काम कर सकेंगे

कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी. किसान खेतों में अपना काम कर सकेंगे. सभी औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी. सभी सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी. जलशक्ति व लोक निर्माण विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे. पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएं, नगर निगम व आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी बिना रोक काम कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कोरोना का कहर! जानिए इस 'जंग' से लड़ने के लिए सरकार की क्या है तैयारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है. इस दौरान सिर्फ जरूरी सामन की दुकानों को खोलने और इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई है. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयराम सरकार ने यह फैसला लिया है. पूरे प्रदेश में 7 मई को सुबह छह बजे से लेकर 17 मई की सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.

शादियों में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति

कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कई ढील भी दी गई है, लेकिन इस ढील के दौरान कोरोना से बचाव के नियमों का पालन न करना महंगा पड़ सकता है. लोगों के काम में बाधा न पड़े. इसके लिए प्रदेश सरकार ने शादियों के दौरान 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है लेकिन अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो पुलिस धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 5 हजार रुपये का जुर्माना कर सकती है.

आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट पर होटल में एंट्री

हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू के दौरान सैलानियों को 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही होटलों में एंट्री मिलेगी. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने एसओपी जारी कर दिया है. होटलों में स्वीमिंग पूल, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से आने वाले पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है. अन्य पर्यटन इकाइयां गृह मंत्रालय और पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे.

कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद

नियमों के उल्लंघन पर खाना बनाने वालों और टेंट हाउस पर भी कार्रवाई की जा सकती है. शादी के दौरान धूम-धाम पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. शादी के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. कर्फ्यू के दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होना गैरकानूनी माना जाएगा. सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे.

बाजार, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसर, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी. शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे. निजी कार्यालय बंद रहेंगे और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी

कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं मिलेंगी. दवा दुकान, मेडिकल लैब, अनुसंधान लैब, औषधालय, जन औषधि केंद्र, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा दवा बनाने वाली इकाइयां भी खुली रहेंगी. वहीं, बैंक, एटीएम, आईटी वेंडर, बैंकिंग अभिकर्ता, बीमा कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, माइक्रो बीमा संस्थान, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी सभाएं भी खुली रहेंगी.

जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी

खाद्य वस्तुओं, सरकारी राशन डिपो, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मांस, मछली, पशुओं के चारे, बीज, खाद और कीटनाशकों की दुकानें भी खुली रहेंगी. नियमों का पालन करते हुए शाम छह बजे तक ये दुकानें बंद करनी होंगी.ढाबे, होटल व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे. सामान की होम डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से की जाएगी. इसके अलावा रिटेलरों को भी खाने-पीने, किराना आदि की होम डिलीवरी की मंजूरी मिलेगी. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मिडिया से संबंधित कर्मियों को भी छूट रहेगी.

दूरसंचार सेवाएं भी बाधित नहीं होंगी

तेल व गैस क्षेत्र की सेवाएं जारी रहेंगी. पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन आदि का परिवहन, भंडारण व वितरण पहले ही तरह होता रहेगा. बिजली , डाक सेवाएं, कोल्ड स्टोर, पेयजल, स्वच्छता व जल प्रबंधन के काम भी जारी रहेंगे. दूरसंचार सेवाएं भी बाधित नहीं होंगी.

परिवहन सेवाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी

सार्वजनिक परिवहन सेवाएं परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुसार 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी. हवाई मार्ग, बस, रेल आदि से हिमाचल आने वाले लोगों को पहले प्रदेश सरकार के ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा. अंतरराज्जीय आवाजाही के लिए ई-पास जरूरी होगा. माल का परिवहन प्रदेश के भीतर और अंतरराज्जीय स्तर पर जारी रहे.

आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी बिना रोक काम कर सकेंगे

कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी. किसान खेतों में अपना काम कर सकेंगे. सभी औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी. सभी सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी. जलशक्ति व लोक निर्माण विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे. पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएं, नगर निगम व आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी बिना रोक काम कर सकेंगे.

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